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Fastag Rules: एकबार FASTag लगवाने के बाद कितनी होती है इसकी वैलिडिटी, जाने फास्टैग कब होता है एक्सपायर

भारतीय सड़कों (Indian Roads) पर यात्रा करते समय फास्टैग (FASTag) का होना अब अनिवार्य (Mandatory) है।
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भारतीय सड़कों (Indian Roads) पर यात्रा करते समय फास्टैग (FASTag) का होना अब अनिवार्य (Mandatory) है। यह एक ऐसा डिजिटल उपकरण (Digital Device) है, जो आपके वाहन के विंडशील्ड पर लगा होता है और टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर बिना रुके टोल टैक्स (Toll Tax) का भुगतान करने में सहायता करता है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि यात्रा भी अधिक सुविधाजनक (Convenient) बन जाती है।

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फास्टैग का उपयोग और रीचार्ज

एक बार फास्टैग बन जाने के बाद, इसमें समय-समय पर रीचार्ज (Recharge) करना पड़ता है। यह आपको बिना किसी व्यवधान के एक शहर से दूसरे शहर (City to City) तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है। रीचार्ज प्रक्रिया ऑनलाइन (Online) होती है, जिसे विभिन्न पेमेंट गेटवे (Payment Gateways) के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।

नियमों में आने वाले बदलाव

फास्टैग से संबंधित नियम (Rules) समय-समय पर बदलते रहते हैं। हाल ही में, नियमों में यह बदलाव किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और फास्टैग का KYC (Know Your Customer) भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये बदलाव ट्रांजेक्शन (Transactions) की अधिक पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।

फास्टैग की वैलिडिटी और खराब होने पर क्या करें?

फास्टैग की एक निश्चित वैलिडिटी (Validity) होती है, जो कि खरीदने के पांच साल (Five Years) तक होती है। इस अवधि के बाद इसे Renew करना पड़ता है। अगर आपका फास्टैग किसी कारणवश डैमेज (Damaged) हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो आपको उस बैंक (Bank) से संपर्क करना होगा जहां से फास्टैग बनाया गया था।