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Gold Limit: एक परिवार घर में कितना सोना रख सकता है ? इस लिमिट से ज्यादा हुई तो हो सकती है दिक्क्त

भारत में सोने के प्रति आकर्षण सदियों पुराना है। कोई भी शुभ अवसर हो, चाहे वह शादी हो या कोई अन्य समारोह, सोने की खरीद पर खासा खर्च किया जाता है।
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भारत में सोने के प्रति आकर्षण सदियों पुराना है। कोई भी शुभ अवसर हो, चाहे वह शादी हो या कोई अन्य समारोह, सोने की खरीद पर खासा खर्च किया जाता है। सोना न सिर्फ श्रृंगार का माध्यम है बल्कि मुश्किल वक्त में एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है।

इसकी खरीदी और बिक्री एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की एक निश्चित सीमा है जिसे सरकार ने तय किया है?

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घर में सोना रखने की सीमा

भारतीय आयकर विभाग के अनुसार एक परिवार द्वारा घर में रखे जाने वाले सोने की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा के अंतर्गत:

  • एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है।
  • अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
  • पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है।
  • यदि किसी के पास इस निर्धारित सीमा से अधिक सोना है, तो उन्हें इसकी खरीद के लिए उचित दस्तावेज़ देने होंगे।

पुश्तैनी सोने पर टैक्स की स्थिति

अगर सोना घोषित आय से खरीदा गया है या यह विरासती संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है, तो इस पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगता। यदि सोना निर्धारित सीमा के अंदर है और इसे कानूनी तरीके से लिया गया है तो इसे सरकार द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। हालांकि निर्धारित सीमा से अधिक सोना होने पर आपको उसकी खरीद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सोना बेचने पर लगने वाला टैक्स

सोने को बेचने पर जो आय होती है उस पर टैक्स की दरें निर्भर करती हैं कि सोना कितने समय तक रखा गया था। तीन साल से अधिक समय तक रखे गए सोने की बिक्री पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसमें इंडेक्सेशन की सुविधा भी मिलती है जिससे टैक्स की देय राशि में कमी आती है।

यदि सोना तीन साल से कम समय में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली आय आपकी सामान्य आय में जुड़ जाती है और उस पर आपके आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है।