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हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को हाईकोर्ट की तरफ़ से मिली गुड न्यूज, इस नीति के तहत किया जाएगा नियमित

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो हरियाणा राज्य में कार्यरत सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है। यह फैसला उन्हें नियमित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो हरियाणा राज्य में कार्यरत सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है। यह फैसला उन्हें नियमित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है जिन्हें 2003 में लागू हुई ओमप्रकाश चौटाला सरकार की नीति के अनुसार पक्के करने का अधिकार प्राप्त था।

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कच्चे कर्मचारियों की न्याय की दिशा में एक कदम

यह फैसला उन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आया है जिन्होंने 20 साल से अधिक समय से राज्य में अपनी सेवाएं दी हैं लेकिन 2003 की नीति आने के बावजूद उनकी सेवाओं को पक्का नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले ने उन्हें उनके जूनियरों के पक्का होने की तिथि से नियमित करने का आदेश दिया है।

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सरकारी नीति और कर्मचारियों के अधिकार

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार ने कच्चे कर्मियों को नियमित करने की नीति जारी की है तो इसे प्रत्येक कर्मचारी पर लागू किया जाना चाहिए। यह संविधान द्वारा राज्य को दिए गए कल्याणकारी कार्यों के अनुरूप है। न्यायाधीश एचएस सेठी ने कहा कि राज्य को उनकी सेवा को पक्का करने के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए बल्कि उसे नियमित करने का प्रयास करना चाहिए।