सरकार किसानों को दे रही ‘फसल’ नुकसान पर मुआवजा, जानें कैसे करें आवेदन…
बीमा कंपनियां नई योजनाओं को शुरू करते समय लोगों से कई वादे करती हैं, लेकिन जब लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो वे पलट जाती हैं। ऐसा ही कुछ किसानों के साथ होता है जब बीमा कंपनियां उनकी फसल को क्षतिग्रस्त होने पर बीमा देने की बात करती हैं।
लेकिन फसल नष्ट होने पर किसानों को न्याय नहीं मिलता जब वे ऑफिस के चक्कर काटते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो सिर्फ फसल बीमा के क्लेम की शिकायतों के लिए है। इसे अगले सप्ताह शुरू करने की संभावना है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करीब 37 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। 2023 तक, इस योजना में 3 करोड़ 12 लाख लोग शामिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा ही मिलता है।
लेकिन उन्हें कोई स्टेटस बताने वाला भी नहीं रहता जब वे क्लेम करते हैं। कब तक उन्हें क्लेम मिलेगा, उसी हिसाब से आगे की फसल की योजना बनाएँ। लेकिन किसानों को इस दौरान बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं।
लेकिन किसानों की फसल बीमा से जुड़ी समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय टोल फ्री नंबर 14447 उपलब्ध कराएगा। इससे किसान देश के किसी भी हिस्से में अपने फसल बीमा क्लेम के बारे में जान सकते हैं।
इसका पायलट परियोजना फिलहाल छत्तीसगढ़ में चल रही है और फिर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और अगले सप्ताह तक इसे शुरू किया जा सकता है।
इस तरह समस्या का समाधान होगा
किसानों को सबसे पहले टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करना होगा। इसके बाद प्राकृतिक आपदा और बीमा के डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके बाद आपको आईडी मिलेगा। शिकायत दर्ज करने के बाद किसानों को SMS मिलेगा। जब किसान को शिकायत का फॉलोअप लेना होगा, उसे फोन करके अपना आईडी बताना होगा, जिससे उसका स्टेटस प्राप्त होगा।