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किसानों की फसल खराब होने पर सरकार देगी मुआवजा, किसानों के लिए वरदान साबित हुई स्कीम

किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने कई सरकारी स्कीम्स शुरू की हैं। किसानों की फसल की भरपाई के लिए सरकार इस समय पीएम फसल बीमा स्कीम को लागू कर रही है।
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Crop loss Compensation
   

किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने कई सरकारी स्कीम्स शुरू की हैं। किसानों की फसल की भरपाई के लिए सरकार इस समय पीएम फसल बीमा स्कीम को लागू कर रही है। किसानों को सरकार की इस योजना के तहत रबी और खबीफ फसलों का बीमा मिलता है। इस योजना की एक विशेषता यह है कि खरीफ फसलों का बीमा केवल 2 फीसदी प्रीमियम पर किया जाता है।

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सरकार बाकी प्रीमियम भरती है। इस तरह, किसानों को इस स्कीम से बहुत कम दर पर बीमा लाभ मिलता है। सरकार की ये योजनाएं किसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं हैं। लाखों किसान अभी तक मुआवदा ले चुके हैं। बहुत से किसानों को सम्मान मिला है। जिसमें पीएम बीमा योजना से लाखों रुपये मिल चुके हैं।

किसानों को कितना देना होता है प्रीमियम 

PM फसल बीमा स्कीम के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। इस योजना के तहत किसानों को 72 घंटे में फसल नुकसान की सूचना देनी होगी। केंद्र शासित राज्यों में लाभ पहुंचाने के लिए PM फसल स्कीम के तहत 18 बीमा कंपनियां, 1.7 लाख ब्रांचेस और 44 हजार कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। 

PM Fasal Bima Yojana के लिए कैसे करें आवेदन 

PM फसल बीमा पोर्टल पर जाएँ और आवेदन करें। किसान PMFBY AIDE ऐप द्वारा भी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप किसान जन सेवा में जाकर इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

72 घंटे के भीतर दे जानकारी 

यदि आपकी फसल बारिश या किसी आपदा से बर्बाद हो गई है, तो आपको बीमा कंपनी को 72 घंटे के भीतर पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत इसकी जानकारी देनी होगी। बीमा कंपनी को पता चलेगा कि कितनी फसल खराब हो गई है। इस विश्लेषण के बाद अगला चरण शुरू होगा। किसानों के खाते में मुआवजे की राशि इसके बाद भेजी जाएगी।