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Haryana Challan: हरियाणा में वाहन चालक टाइम रहते करवा ले ये काम, वरना 10 हजार का चालान भरने के लिए हो जाए तैयार

हरियाणा पुलिस ने वाहनों पर काले शीशे के उपयोग पर कड़ी नजर रखते हुए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक विशेष अभियान की घोषणा की है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये तक...
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Black Film On Car
   

हरियाणा पुलिस ने वाहनों पर काले शीशे के उपयोग पर कड़ी नजर रखते हुए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक विशेष अभियान की घोषणा की है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम नियमों के प्रति चेतना जगाने और सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

हरियाणा पुलिस का यह अभियान निश्चित रूप से यातायात नियमों के पालन में सुधार लाएगा और सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यह नागरिकों को भी यातायात नियमों के प्रति सचेत करने का एक प्रयास है ताकि भविष्य में सड़कों पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

अभियान का उद्देश्य और जिम्मेदारी

इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना और वाहन चालकों में नियमों के प्रति सम्मान जगाना है। इस विशेष अभियान की जिम्मेदारी डी.जी.पी. कार्यालय से लेकर जिलों में तैनात डी. एस. पी. और ए. सी. पी. को सौंपी गई है। एसपी को मामले की गहन जांच करने का भी निर्देश दिया गया है।

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पुलिस महानिदेशक की अपील

पुलिस महानिदेशक शत्रुघ्न कपूर ने आम जनता से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और उनकी अनदेखी नहीं करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस उन चालकों पर कार्रवाई करने जा रही है, जो वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। यह कार्रवाई विशेष रूप से उन चालकों के खिलाफ की जाएगी जो बुलेट पर पटाखे फोड़ते हैं या वाहनों पर काली फिल्म लगाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कड़ाई

निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों पर काले शीशे लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा पुलिस का यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है, जिसके तहत रंगीन कांच वाली कारों को रोका जाता है और चालान काटने के साथ-साथ शीशे पर लगी फिल्म को भी हटा दिया जाता है।

नागरिकों की सहभागिता

हरियाणा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो हरियाणा-112 पर सूचना दें। यह पहल न केवल सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है बल्कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है।