हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाने के नियमों के हुआ बदलाव, अब केवल इन्हीं सर्टिफिकेट को माना जायेगा मान्य
डिजिटल युग में तेजी से कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ ही सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए ऑफलाइन सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं होंगे। यह कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नागरिकों को इस नई व्यवस्था के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और समय रहते अपने प्रमाणपत्रों को डिजिटलीकृत कराना चाहिए। इससे न केवल उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने में मदद मिलेगी। बल्कि यह एक अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रणाली की ओर भी एक कदम होगा।
डिजिटलीकरण की ओर एक कदम
सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि अब से सभी सरकारी प्रमाणपत्रों का डिजिटल स्वरूप ही मान्य होगा। यह निर्णय विभिन्न प्रमाण पत्रों जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों पर लागू होगा।
नए नियम का प्रभाव
इस नियम के लागू होने से नागरिकों को अपने प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन कराने की आवश्यकता होगी। इससे न केवल कागज की बचत होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। साथ ही यह व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी और सुलभ होगी।
नागरिकों के लिए सुझाव
नागरिकों को अपने सभी ऑफलाइन प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन कराने की सलाह दी जाती है। इसके लिए वे संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को समय रहते पूरा करने की आवश्यकता है ताकि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी सरकारी आवेदन के समय कोई परेशानी न हो।
भविष्य की ओर एक कदम
हरियाणा सरकार का यह निर्णय डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इससे भविष्य में सरकारी सेवाओं के प्रदान करने में आसानी होगी और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और तेजी से सेवाएं मिलेंगी।