Haryana Dipo Holders: हरियाणा राशन डिपो को लेकर आया बड़ा अपडेट, इन डिपो संचालकों के लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू
हरियाणा सरकार ने एक नया फैसला लागू किया है जो 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके राशन डिपो संचालकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नई नीति के तहत ऐसे सभी डिपो संचालकों के लाइसेंस को एक अप्रैल से रद्द कर दिया है। इस नियम के कारण 1250 राशन डिपो पर काफी असर पड़ा हैं।
हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर 31 मार्च तक स्टे लगाया था। अब जब लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं प्रभावित डिपो संचालकों की निगाहें हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।
नई पॉलिसी और इसके प्रभाव
हरियाणा सरकार ने डिपोधारकों के लिए नई पॉलिसी बनाई है, जिसके अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के डिपोधारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इस नियम के कारण प्रभावित डिपोधारकों को अप्रैल से किसी भी प्रकार का राशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
गरीब परिवारों पर असर
हरियाणा में करीब 9500 राशन डिपो हैं, जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राशन प्रदान किया जाता है। नए नियम के कारण इन डिपोधारकों को अपने राशन डिपो के समीप के डिपोधारकों के साथ अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा जिससे गरीब परिवार वहाँ से राशन प्राप्त कर सकें।
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डिपो होल्डर्स की चुनौती
कैथल डिपो होल्डर एसोसिएशन ने इस नई पॉलिसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निर्णय उनके पक्ष में है लेकिन विभाग को हाई कोर्ट से अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आगे की कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर निर्भर करेगी।