हरियाणा बिजली उपभोक्ताओं को सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगी ये खास सुविधा
haryana electricty news: हरियाणा सरकार ने एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी है. जिन परिवारों का स्वीकृत भार 2 किलोवाट तक है और मासिक खपत 100 यूनिट से कम है उनके लिए मासिक न्यूनतम शुल्क में छूट देने के लिए 274 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस नीति से लगभग 9.5 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा, जिससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी.
बजट घोषणा और इसका महत्व
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण (Budget Announcement) में इस छूट की घोषणा की थी. उनका उद्देश्य था कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर से वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें यह सुनिश्चित करना कि उनसे बिजली की न्यूनतम मासिक खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा.
नीतिगत निर्णय की प्रक्रिया और असर
इस निर्णय को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई स्थायी वित्त समिति (Permanent Finance Committee Meeting) की बैठक में लिया गया. बैठक में वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे. इस निर्णय से व्यापक रूप से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता मिलेगी.
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आर्थिक और सामाजिक असर
इस निर्णय का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव काफी गहरा होगा. छोटे और कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा और वे बचत कर सकेंगे. इससे न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से भी समाज का विकास होगा.