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हरियाणा में महिलाओं को 3 लाख रुपए तक दे रही है खट्टर सरकार, जाने इस नई योजना की सारी डिटेल

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऐसे में इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार बनाने में मदद की जाती है।
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Matrushakti Udyamita Yojana
   

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऐसे में इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार बनाने में मदद की जाती है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रेरणा दी जाती है।

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इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को सरकारी लोन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस योजना को 2022-23 के बजट सत्र में ही शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 3 लाख तक का उद्यम बनाने के लिए लोन दिया जाएगा। इस योजना में मार्च 2024 तक 80 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

खुद का व्यवसाय करने के लिए दिया जा रहा ऋण

योजना के तहत राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को महिला विकास निगम से तीन लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत बैंक ऋण पर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी, जिसकी अधिकतम राशि पचास हजार रुपए होगी और इसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

18 से 60 साल की महिलाओं को फायदा मिलेगा

योजना का लाभ लेने वाली महिला 18 से 60 वर्ष की आयु में होनी चाहिए। महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो और उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। योजना में मसाला उपकरण, डोना बनाना, रेडीमेड सामान, सौंदर्य पार्लर, आटोरिक्शा शामिल हैं। महिलाएं फार्म प्राप्त करने और आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।