हरियाणा सरकार ने गेस्ट लेक्चरर्स को दी बड़ी खुशखबरी, 58 साल की जॉब गारंटी के साथ मिलेंगे ये फायदे

Haryana News: हरियाणा सरकार ने गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और गेस्ट सहायक प्रोफेसरों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. 'द हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी (सर्विस ऑफ सिक्योरिटी) विधेयक, 2024' के तहत सरकार ने 58 वर्ष की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने का वादा किया है. इस विधेयक का उद्देश्य अस्थायी पदों पर काम कर रहे शिक्षण स्टाफ को स्थायित्व मिलता है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके.
विधेयक के मुख्य बिंदु और लाभ
यह विधेयक सबसे पहले 18 नवंबर 2024 को विधानसभा में पेश किया जाने की संभावना है. इसके पास होने पर यह सरकारी पॉलिटेक्निक, सोसायटी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थानों में कार्यरत अतिथि संकाय को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा यह उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी जिससे वे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को और अधिक कुशलता से निभा सकेंगे.
पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया
इस विधेयक के अनुसार वे अतिथि संकाय जो 12 नवंबर 2019 से पहले या बाद में नियुक्त किए गए थे और जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे इस विधेयक के तहत जॉब सिक्योरिटी के हकदार होंगे. यह नियम उन सभी शाखाओं में लागू होगा, जहां उनके नियोजन के वक्त कोई सेवा नियम लागू नहीं थे.
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आर्थिक लाभ और सुधार
अतिथि संकाय के लिए प्रस्तावित आर्थिक लाभों में पारिश्रमिक में समय-समय पर बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता (dearness allowance) और अन्य अतिरिक्त लाभ शामिल हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक स्थिर बनाएंगे. यह सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे अस्थायी कर्मियों के प्रति एक सकारात्मक कदम है जो उनकी सेवा की सुरक्षा और सम्मान में बढ़ोतरी करेगा.