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Haryana News: हरियाणा में आपराधिक कानूनों में होगा बड़ा बदलाव, अमित शाह ने किया ये ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
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Haryana News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने 31 मार्च तक इन कानूनों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा है. इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक की गई.

समीक्षा बैठक के प्रमुख प्रतिभागी

 इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फारेंसिक से संबंधित अलग-अलग नवीन प्रविधानों (new provisions related to law enforcement) की स्थिति की समीक्षा की गई. जिससे इन कानूनों का और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.

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अमित शाह की नई पहल 

बैठक के दौरान अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों को नागरिक अधिकारों की रक्षा और न्याय की सरलता (ease of justice) के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य नागरिकों को अधिक सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण प्रदान करना है.

तकनीकी उपयोग और फारेंसिक सुविधाएँ

गृह मंत्री ने तकनीकी उपयोग पर जोर देते हुए राज्य के हर जिले में कम से कम एक फारेंसिक मोबाइल वैन (forensic mobile van) की उपलब्धता पर बल दिया. यह सुविधा अपराध की जांच में तेजी लाने और न्याय की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करेगी.

जीरो एफआईआर और भाषाई अनुवाद की जिम्मेदारियां 

अमित शाह ने जीरो एफआईआर (Zero FIR) की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपने की बात कही. साथ ही उन्होंने इसके प्रदेशों के हिसाब से अन्य भाषाओं में अनुवाद को सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

नए कानूनों की समीक्षा और निगरानी 

केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हर 15 दिन में और सप्ताह में एक बार इन नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए. इससे नए कानूनों का असर और उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन संभव होगा.