हरियाणा के अस्पतालों में नही पहन सकेंगे टी-शर्ट और जींन्स, इस दिन से लागू हो सकता है ड़्रेस कोड
हरियाणा में अस्पतालों (Hospitals in Haryana) के कर्मचारियों के लिए एक मार्च से नया ड्रेस कोड (Dress Code) लागू कर दिया गया है। यह नियम स्वास्थ्य सेवाओं (Health Services) में पेशेवरता और व्यवस्था लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ड्रेस कोड की विशेषताएँ
इस नए ड्रेस कोड में पश्चिमी सभ्यता के कपड़े (Western Clothes), हेयर स्टाइल (Hair Styles), भारी गहने (Heavy Jewellery), एसेसरीज श्रृंगार (Accessories), लंबे नाखून (Long Nails) आदि को वर्किंग आवर्स (Working Hours) के दौरान अस्वीकार्य माना गया है। नेम प्लेट (Name Plates) पर कर्मचारी का नाम और पदनाम (Designation) भी अनिवार्य रूप से दर्ज होगा।
पदनाम प्लेट की अनिवार्यता
अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए पदनाम प्लेट (Designation Plate) लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे मरीजों को कर्मचारियों की पहचान और उनके पद की जानकारी होगी, जिससे संवाद और सहयोग में सुधार होगा।
PPP कर्मचारियों के लिए नियम
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी ड्रेस कोड की अपनी प्रणाली के साथ कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा। यदि कोई पदनाम प्रस्तावित ड्रेस कोड नीति में छूट गया है, तो कर्मचारी अपने पदनाम के अनुसार ड्रेस कोड पहनेंगे।
महिला कर्मचारियों के लिए निर्देश
इस नई ड्रेस कोड नीति में महिला कर्मचारियों (Female Employees) के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेटशर्ट, स्वेटसूट, शॉर्ट्स आदि को पेशेवर ड्रेस (Professional Dress) नहीं माना जाएगा और इन्हें पहनने की अनुमति नहीं होगी।
जूतों के संबंध में नीति
जूतों (Shoes) के संबंध में भी नई नीति के तहत जूते काले, आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए। साथ ही, जूते साफ भी होने चाहिए।