ITR के पुराने डॉक्युमेंट्स को कितने टाइम तक संभाल कर रखना है जरूरी, जाने क्या कहता है कानून
टैक्स दस्तावेजों (Tax documents) के नियम को लेकर अक्सर व्यक्तियों में भ्रम की स्थिति रहती है। इस विषय पर जानी-मानी टैक्स विशेषज्ञ (Tax Expert), ने हाल ही में अपने विचार शेयर किया हैं। आइए उनकी सलाह के आधार पर समझते हैं कि आपको अपने टैक्स संबंधित दस्तावेज कब तक संभाल कर रखने चाहिए।
इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है?
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सीधे तौर पर यह निर्देशित करे कि टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को अपने दस्तावेज कितने समय तक संभालकर रखने चाहिए। लेकिन, इनकम टैक्स की धारा 149 के अनुसार, आयकर विभाग (Income Tax Department) को अधिकार है कि वह संबंधित वित्त वर्ष (Financial Year) की समाप्ति के बाद से अगले सात सालों तक आयकर नोटिस (Income Tax Notice) भेज सकता है।
सात साल का नियम और उसका महत्व
इस नियम के अनुसार यदि आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स फाइल (Income Tax File) किया है, तो आपको इससे संबंधित दस्तावेज वित्त वर्ष 2030-31 तक सुरक्षित रखने चाहिए। यह समय-सीमा हर एक टैक्सपेयर पर लागू होती है, चाहे वह सैलराइड पर्सन (Salaried Person) हो, सेल्फ एम्पलॉयड (Self Employed) या कोई प्रोफेशनल (Professional)।
डिजिटल दस्तावेज़ और उनका महत्व
आधुनिक युग में, जहाँ डिजिटलीकरण (Digitization) ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश किया है, वहाँ टैक्स दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संभालकर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल दस्तावेज (Digital Documents) को संभालकर रखने से न केवल स्थान की बचत होती है बल्कि वे अधिक सुरक्षित भी रहते हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये दस्तावेज सुरक्षित और बैकअप (Backup) के साथ रखे जाएं ताकि किसी भी तकनीकी विफलता की स्थिति में भी उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके।