प्लेटफार्म टिकट लेकर रेल्वे स्टेशन पर कितने घंटो तक रुक सकते है, इतने मिनटों के बाद पकड़े गये तो लगेगा भारी जुर्माना
भारतीय रेलवे, जो देश की लाइफलाइन कही जाती है रोजाना लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाती है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्री और उनके परिचितों के लिए प्लेटफार्म टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के तहत जो लोग यात्रियों को ट्रेन में बैठाने या उन्हें लेने के लिए आते हैं उन्हें प्लेटफार्म तक जाने के लिए एक निश्चित शुल्क के साथ टिकट खरीदना होता है।
प्लेटफार्म टिकट की आवश्यकता और महत्व
रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्लेटफार्म टिकट की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही लोग प्लेटफार्म पर प्रवेश करें जिनका वहां होना आवश्यक है। इससे भीड़-भाड़ और अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलती है।
ऑनलाइन प्लेटफार्म टिकट बुकिंग की सुविधा
आधुनिक तकनीकी के युग में, रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट खरीदने की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। UTS ऐप के माध्यम से अब यात्री और उनके परिजन घर बैठे ही प्लेटफार्म टिकट बुक कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल समय की बचत करती है बल्कि टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से भी छुटकारा दिलाती है।
प्लेटफार्म टिकट की वैधता और नियम
आमतौर पर प्लेटफार्म टिकट 2 घंटे के लिए वैलिड होता है जिसे यदि आवश्यक हो तो नई टिकट ली जा सकती है। यह समयसीमा स्टेशन पर उपस्थिति को नियंत्रित करने और प्लेटफार्म पर भीड़ को कम करने के लिए निर्धारित की गई है।
ट्रेन देरी और प्लेटफार्म टिकट के संबंध में नियम
यदि किसी ट्रेन के आगमन में देरी होती है, तो यात्रियों और उनके परिजनों को अतिरिक्त समय के लिए एक नया प्लेटफार्म टिकट खरीदना पड़ सकता है। इससे स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।
प्लेटफार्म टिकट पर जुर्माना
2 घंटे से अधिक समय तक प्लेटफार्म पर रहने पर ₹250 का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा नजदीकी रेलवे स्टेशन तक के किराए की राशि भी वसूली जा सकती है। यह नियम रेलवे स्टेशनों पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।