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भारत में एक व्यक्ति खेती करने के लिए कितनी जमीन खरीद सकता है, जाने कितनी है जमीन खरीदने की लिमिट

भारत में भूमि निवेश का एक प्रमुख आकर्षण रहा है। भूमि जो स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है निवेश के लिए सबसे प्राचीन और विश्वसनीय संसाधनों में से एक है। लेकिन भारत में भूमि खरीदने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों में भूमि खरीद के विभिन्न नियम हैं जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए।

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भारत में भूमि निवेश का एक प्रमुख आकर्षण रहा है। भूमि जो स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है निवेश के लिए सबसे प्राचीन और विश्वसनीय संसाधनों में से एक है। लेकिन भारत में भूमि खरीदने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों में भूमि खरीद के विभिन्न नियम हैं जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए।

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केरल

केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के अनुसार एक गैर-विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक और एक 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। यह नियम संसाधनों के उचित वितरण और जमीन के अधिकारीकरण को रोकने के लिए बनाया गया था।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है जो पहले से खेती का कार्य कर रहा है जिसकी अधिकतम सीमा 54 एकड़ है। यह नियम कृषि भूमि के संरक्षण और खेती के लिए उपयुक्त लोगों के हाथों में इसे सौंपने के उद्देश्य से बनाया गया था।

पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के नियम

पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीद सकता है जबकि उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ और बिहार में 15 एकड़ तक खेती या गैर-खेती योग्य जमीन खरीदी जा सकती है। गुजरात मे कृषि योग्य जमीन केवल किसान ही खरीद सकते हैं जिससे कृषि भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन के लिए प्रावधान

एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन भारत में खेती योग्य जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। यह नियम भूमि के अधिकारीकरण और विदेशी स्वामित्व को सीमित करने के लिए है। हालांकि विरासत में जमीन देने की संभावना है जिससे निवेशकों को वैकल्पिक रास्ते खुले रहते हैं।