ट्रेन की कन्फर्म टिकट को कैंसिल करे तो कितना मिलेगा रिफंड, जाने क्या है रेलवे का नियम
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सुविधा और सुरक्षा के लिए अनेक नियम और शर्तें निर्धारित की हैं। ये नियम न केवल यात्रा के दौरान बल्कि टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के समय भी लागू होते हैं। ट्रेन में सफर करते समय इन नियमों का ज्ञान होना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या जुर्माने से बचा जा सके।
भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़े नियम यात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों का ज्ञान होने से आप अपनी यात्रा को और अधिक सुगम और सुविधाजनक बना सकते हैं। इसलिए यात्रा करने से पहले इन नियमों की सम्पूर्ण जानकारी हासिल कर लेना चाहिए ताकि आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद उठा सकें।
टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम
फेस्टिव सीजन में टिकटों की भारी मांग के चलते कई बार यात्रियों को तत्काल टिकट लेने पड़ते हैं या आखिरी समय पर अपनी योजना में परिवर्तन करने पर टिकट कैंसिल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रिफंड की जानकारी आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकती है। अगर आप 48 घंटे से पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो विभिन्न श्रेणियों के आधार पर निम्नलिखित चार्ज लगते हैं:
- फर्स्ट एसी का टिकट: 240 रुपये प्रति टिकट
- सेकेंड एसी: 200 रुपये प्रति टिकट
- थर्ड एसी: 180 रुपये प्रति टिकट
- स्लीपर क्लास: 120 रुपये प्रति टिकट
- इसके अलावा नीचे के वर्ग के टिकटों पर 60 रुपये कटौती की जाती है।
डिपार्चर टाइम से पहले कैंसिलेशन
यदि आप ट्रेन के प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको टिकट का आधा पैसा ही वापस मिलेगा। यह नियम यात्रियों को अंतिम क्षणों में टिकट कैंसिल करने से रोकने के लिए लागू किया गया है। इसके विपरीत यदि आपकी टिकट प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कंफर्म नहीं हुई है और आपने इसे खुद से कैंसिल कर दिया है तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा।
सुविधा और सुरक्षा के लिए नियम
रेलवे द्वारा ये नियम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से न केवल आपका सफर सुखद होता है, बल्कि आप अनावश्यक खर्च और परेशानी से भी बच सकते हैं। अतः, यात्रा से पहले इन नियमों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद होगा।