बेटे की प्रॉपर्टी में उसकी मां का कितना होता है अधिकार, जाने प्रॉपर्टी से जुड़े इस कानून की जानकारी
भारत में संपत्ति के संबंध में पर्याप्त कानून हैं। उत्तराधिकार कानून भी बहुत स्पष्ट हैं। ज्यादातर लोग मौत से पहले ही अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं; इसका अर्थ है कि वे अपनी संपत्ति को समान भागों में बाँट देते हैं ताकि बाद में कोई विवाद नहीं होगा।
Property owner को अपनी संपत्ति किसी भी को देने का पूरा अधिकार है। ज्यादातर लोग अपने बच्चों या पत्नी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि संपत्ति किसके पास जाएगी अगर उसकी मां भी साथ रहती है और व्यक्ति की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी की घोषणा किए हो जाए? पति और पत्नी में से किसे अधिक अधिकार मिलेगा?
आजकल, कई कारणों से मां को अपने ही बेटे की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलते हैं. इसलिए, हर मां को अपने बेटे की संपत्ति में क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में बेटे की संपत्ति पर अधिकार की व्यवस्था दी गई है। इसमें संपत्ति का बंटवारा विवाहित या अविवाहित होने पर किया जाता है।
भारत का कानून क्या कहता है?
मृत बेटे की संपत्ति में उसकी मां को हक नहीं दिया जाता है, जो कानून के खिलाफ है, लेकिन कई मां इस बारे में नहीं जानती हैं और अपना जीवन एक वृद्धाश्रम में बिताती हैं। लेकिन वह भारतीय कानून की मदद से अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं, जिससे उन्हें अपने मृत बेटे की संपत्ति में भी अधिकार मिलेंगे।
मृत बेटे की संपत्ति पर मां का अधिकार जानें
आपको बता दें कि एक मां को अपने मृत बेटे की संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसकी पत्नी और बच्चों को मिलता है। इसके साथ ही, अगर पति की संपत्ति बांट दी जाती है, तो उसकी बीवी को भी अपने बच्चों के समान अधिकार मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 माता-पिता के बच्चे की संपत्ति पर अधिकारों को परिभाषित करती है।
इसके अनुसार, पिता बच्चे की संपत्ति का दूसरा वारिस होता है और मां पहली वारिस होती है। यदि मृत व्यक्ति की माँ, पत्नी और बच्चे जीवित रहते हैं, तो उनकी संपत्ति समान रूप से उनकी माँ, पत्नी और बच्चों को दी जाती है।
विवाहित या अविवाहित होने पर
हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार, एक अविवाहित व्यक्ति की संपत्ति की पहली वारिस उसकी मां होगी, जबकि दूसरी वारिस उसके पिता होगी। पिता और उसके सह-वारिसों को संपत्ति मिलेगी अगर मां मर चुकी है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार, यदि एक हिंदू विवाहित व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी पत्नी को संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ऐसे मामले में, उसकी पत्नी श्रेणी 1 वारिस होगी। उसकी संपत्ति अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ समान रूप से बाँट दी जाएगी।