नो पार्किंग वाली जगह से पुलिस गाड़ी उठा ले तो कितने का कटेगा चालान, जाने कैसे वापिस ले सकते है गाड़ी
आज के समय में जहां शहरों की आबादी और वाहनों की संख्या दोनों ही बढ़ रहे हैं। वहीं पार्किंग की समस्या भी उतनी ही गंभीर होती जा रही है। अक्सर लोग अपने वाहनों को अनाधिकृत स्थानों पर पार्क कर देते हैं।
जिससे न केवल यातायात में बाधा पड़ती है बल्कि यह अन्य समस्याओं का भी कारण बनता है। छोटी गलियों और मोहल्लों में तो यह कई बार झगड़े का मुख्य कारण बन जाता है।
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पुलिस का कदम - वाहन उठाने की प्रक्रिया
जब कोई वाहन गलत तरीके से पार्क किया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसे टो कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को 'वाहन उठाना' कहा जाता है। वाहन के मालिक को इसके बारे में अक्सर जानकारी नहीं होती है और वे परेशान हो जाते हैं कि उनका वाहन कहां गया। आस-पास खड़े लोग या ट्रैफिक वाले ही उन्हें बता पाते हैं कि गाड़ी को पुलिस उठाकर ले गई है।
गाड़ी का पता लगाने की विधि
यदि आपका वाहन टो किया गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वह कहां है, तो आप नजदीकी ट्रैफिक पुलिस या कंट्रोल रूम में फोन करके पता कर सकते हैं। आपको वहां से आपकी गाड़ी के स्थान की सटीक जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आसपास के ऑटो या रिक्शा चालकों से भी पूछताछ कर सकते हैं क्योंकि अक्सर उन्हें इस बारे में पता होता है।
वाहन कहाँ रखे जाते हैं
ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठाए गए वाहनों को आमतौर पर शहर के एक निर्धारित खुले स्थान पर रखा जाता है, जो बहुत दूर नहीं होता। यह स्थान उस जगह के नजदीक ही होता है जहां से वाहन को उठाया गया था।
जब आप अपनी गाड़ी लेने जाते हैं। तो वहां पुलिसकर्मी आपका इंतजार कर रहे होते हैं और उन्होंने पहले ही आपका चालान तैयार कर लिया होता है।
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चालान की राशि और नियम
यदि आपका वाहन नो पार्किंग जोन में पार्क किया गया था और टो हो गया, तो आपको चालान भरना पड़ेगा। आमतौर पर नो पार्किंग के लिए 500 रुपये का चालान लगता है। जिसे भरने के बाद ही आप अपने वाहन को वापस ले सकते हैं। यह नियम वाहन मालिकों को सही तरीके से वाहन पार्क करने के लिए प्रेरित करता है और यातायात नियमों के पालन में सहायता करता है।