ATM से कटे फटे नोट निकल जाए तो तुरंत कर ले ये काम, बिना किसी सवाल जवाब के मिल जाएंगे नय नोट
आज के समय में जब हम डिजिटल पेमेंट्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तब भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ नकद का इस्तेमाल अपरिहार्य हो जाता है। चाहे वह छोटे व्यवसायों के लेन-देन हों या तत्काल खरीदारी नकदी की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। इसी कारण एटीएम से पैसे निकालना आम बात है।
अगर आपको भी एटीएम से फटे नोट मिलें, तो चिंतित होने के बजाय आपके पास उन्हें बदलने का पूरा अधिकार है। आरबीआई द्वारा निर्धारित नियम और गाइडलाइंस आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग करें और अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाएं।
एटीएम से निकले फटे नोट
कभी-कभार एटीएम से पैसे निकालते समय फटे या कटे हुए नोट निकल आने की समस्या से हम सभी गुजरते हैं। ऐसे में अगर आपको भी फटे नोट मिल जाते हैं, तो घबराने की बजाय आपको जानना चाहिए कि आपके पास विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
बैंक द्वारा नोट बदलने की प्रक्रिया
आरबीआई के अनुसार अगर आपको एटीएम से फटे या कटे हुए नोट मिलते हैं, तो आप सीधे बैंक जाकर उन्हें बदल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आरबीआई के नियम के अनुसार सभी बैंक चाहे वह सरकारी हों या निजी कटे-फटे नोटों को बिना किसी दिक्कत के बदलने के लिए बाध्य हैं।
आरबीआई की गाइडलाइंस
अप्रैल 2017 में जारी आरबीआई की गाइडलाइन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी बैंक को करेंसी बदलने से मना करने का अधिकार नहीं है। यदि एटीएम से फटे नोट निकलते हैं, तो उसे उसी बैंक में ले जाएँ। जिससे एटीएम संचालित हो रहा है। आवेदन पत्र में लेनदेन की तारीख, समय और एटीएम का विवरण उल्लेखित करना होगा।
आगे की कार्यवाही का पालन
आवेदन पत्र के साथ एटीएम ट्रांजैक्शन की पर्ची या मोबाइल पर प्राप्त लेनदेन विवरण संलग्न करना होता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप आसानी से फटे नोटों को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर बैंक इस सेवा को देने से इनकार करते हैं तो उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।