हाइवे के नजदीक घर बना रहे है तो भूलकर भी मत करना ये गलती, वरना आपके घर पर हो सकता है बुलडोजर ऐक्शन
एक घर बनाना सिर्फ ईंट और मोर्टार का काम नहीं होता यह एक व्यक्ति के सपनों, आशाओं और कड़ी मेहनत का प्रतीक होता है। लेकिन जब यही सपना अवैध निर्माण के चलते खतरे में पड़ जाए तो व्यक्ति के लिए यह बहुत दुख होता है। इसीलिए, एक घर बनाने के दौरान कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना अति आवश्यक होता है।
हाईवे के नजदीक निर्माण
अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनका घर हाईवे के करीब हो, जिसके चलते हाईवे के नजदीक की जमीन की कीमतें अक्सर अधिक होती हैं। लेकिन, यहां एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वह है - हाईवे से निर्धारित दूरी पर निर्माण कार्य।
रोड से दूरी
एक घर जो हाईवे के बहुत करीब हो, वहां रहने वालों को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं बल्कि व्यक्ति की निजता और सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करती हैं।
हाईवे से सुरक्षित दूरी
भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार राष्ट्रीय और प्रांतीय हाईवे से निर्माण स्थल की न्यूनतम दूरी 75 फीट (खुले और कृषि क्षेत्र में) और 60 फीट (शहरी क्षेत्र में) होनी चाहिए। किसी भी हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है।
अनुमति और उपाय
हाईवे के 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य के लिए एनएचएआई से पूर्व अनुमति अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल निर्माण कार्य कानूनी तौर पर सुरक्षित होगा बल्कि भविष्य में अवैध घोषित होने के जोखिम से भी बचा जा सकेगा।