ट्रेन में इस लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चढ़े तो लगेगा जुर्माना, जाने कितना सामान ले जाने की है लिमिट
भारतीय रेलवे जो लाखों यात्रियों की रोजमर्रा की यात्रा का आधार है, देश के कोने-कोने को आपस में जोड़ती है। इसकी किफायती दरें और विस्तृत नेटवर्क इसे लोगों का प्रिय यातायात का साधन बनाते हैं। भारतीय रेलवे के ये नियम और सुविधाएं यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ सुरक्षित और जिम्मेदार भी बनाते हैं।
इन नियमों का पालन करके यात्री न केवल अपने आप को जुर्माने से बचा सकते हैं बल्कि यात्रा के दौरान सुखद अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं।
लगेज के नियम
रेलवे यात्रियों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें से एक है लगेज की अनुमति। यात्री अपने साथ निर्धारित वजन और आकार में सामान ले जा सकते हैं, लेकिन रेलवे के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
क्या ले जा सकते हैं आप?
रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग वजन सीमा निर्धारित है। स्लीपर कोच में 40 किलो, एसी 2 टियर में 50 किलो और फर्स्ट क्लास एसी में आप 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं।
अधिक सामान का समाधान
अगर आपके पास निर्धारित सीमा से अधिक सामान है, तो आप इसे ट्रेन की लगेज वैन में रखने का विकल्प चुन सकते हैं। यह बुकिंग टिकट बुकिंग के समय या पार्सल कार्यालय जाकर की जा सकती है।
अनुमत सामान का आकार और जुर्माना
रेलवे नियमों के अनुसार यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में निर्धारित आकार के सामान को ही ले जा सकते हैं। अगर आपके पास अधिक सामान है, तो इस पर जुर्माना लग सकता है।
प्रतिबंधित सामान
कुछ सामान ऐसे हैं जिन्हें ट्रेन के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। इसमें ज्वलनशील पदार्थ, बदबूदार वस्तुएं, विस्फोटक, खतरनाक चीजें, खाली गैस-सिलेंडर, मरी मुर्गियां, तेजाब आदि वस्तुएं इनमें शामिल है।