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अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो जल्दी से करवा लेना ये काम, वरना कट सकता है आपका राशन कार्ड

हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित और पंजीकृत क्षेत्रों के श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया।
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BPL ration card holders
   

हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित और पंजीकृत क्षेत्रों के श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया।

ऐसे लोगों की संख्या करीब 8 करोड़ है। राशन कार्ड बनने से ऐसे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिल सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ताओं हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र और कुछ राज्यों ने सूखे राशन पर सुप्रीम कोर्ट के 2021 के निर्देश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश में कहा था कि राज्य सूखा राशन जारी करते समय उन प्रवासी श्रमिकों से पहचान पत्र नहीं मांगेंगे।

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जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अन्य शहरों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर सूखा राशन वितरित करने का आदेश दिया था।

तीन महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश

पिछले साल अप्रैल में, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकारों को उन प्रवासियों या असंगठित श्रमिकों को तीन महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया था।

जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं लेकिन केंद्र के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। पोर्टल मुख्य रूप से सभी असंगठित श्रमिकों के आवश्यक डेटा के नामांकन, पंजीकरण, संग्रह और पहचान के लिए डिज़ाइन किया गया है।

80 मिलियन लोगों को अभी तक राशन कार्ड जारी नहीं किया

19 मार्च को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर कुल 286 मिलियन लोग पंजीकृत हैं। इनमें से 20।63 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड हैं और उनका डेटा पोर्टल पर है। इस प्रकार पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को अभी तक राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पिछले साल इसी अदालत ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को EKYC राशन कार्ड जारी करने की राह में कोई बाधा न पैदा करने की चेतावनी भी दी।