भारत में एक व्यक्ति घर के कितनी शराब रख सकता है, इस लिमिट से ज्यादा हुई तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई
कल्पना कीजिए आप एक बर्थडे पार्टी की योजना बना रहे हैं। गीत बज रहे है आप स्नैक्स रख रहे हैं और आप पहली बोतल बीयर या व्हिस्की खोलने वाले हैं। तभी आपके घर में रौनक फैल जाए..। पार्टियों में अल्कोहल स्टॉक रखने के लिए भी सरकारी नियम हैं। यह जानना कि आप घर में कानूनी तौर पर कितनी शराब रख सकते हैं किसी परेशानी में पड़ने से बचेगा।
घर में शराब रखने के लिए आम तौर पर कोई कानूनी अनुमति नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अधिक स्टॉक है। तो प्रत्येक राज्य में इसके लिए अलग-अलग प्रकार का लाइसेंस आवश्यक है।
दिल्ली
दिल्लीवासी अपने घर में 18 लीटर तक शराब रख सकते हैं। इसमें बीयर और वाइन हैं। लेकिन 9 लीटर रम, व्हिस्की, वोदका या जिन की सीमा है। और मान लीजिए आप दिल्ली से बाहर किसी दूसरे स्थान पर एक पार्टी की योजना बना रहे हैं और आप केवल एक लीटर शराब बाहर ले जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में विदेशी शराब के लिए 1.5 लीटर और बीयर के लिए 2 लीटर और वाइन के लिए 6 लीटर की सीमा है।
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में आईएमएफएल या विदेशी शराब की तीन बोतलें या छह बीयर की बोतलें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लिकिर लाइसेंस के बिना अरुणाचल प्रदेश में 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखने की अनुमति नहीं है।
उत्तरी बंगाल
21 साल से अधिक उम्र के लोगों को बिना लाइसेंस के भारतीय निर्मित विदेशी शराब की छह बोतलें (750 मिलीलीटर) और 18 बीयर की बोतलें खरीदने और रखने की अनुमति है।
गोवा
गोवा में 12 आईएमएफएल, 24 बीयर, 18 देशी शराब और 6 रेक्टिफाइड और डीनेचर्ड स्पिरिट बोतलें स्टोर करने की अनुमति है।
मध्य प्रदेश
यही नहीं मध्य प्रदेश में अधिक आय वाले लोग एक वर्ष में 100 महंगी शराब की बोतलें घर पर रख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी शराब खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
राजस्थान
राजस्थान में लोगों को नौ लीटर या बारह बोतलें आईएमएफएल रखने की अनुमति है। वहीं गुजरात, बिहार, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम और मिजोरम में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।