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आचार संहिता में इस लिमिट से ज्यादा कैश लेकर नही कर सकते सफर, जाने कितने पैसे रखने की है लिमिट

तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चुनाव अधिकारियों ने पंजाब के एक परिवार से 69,400 रुपये कैश बरामद किया है। मीडिया ने बताया कि परिवार यहाँ छुट्टी मनाने आया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखा...
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How much money can one person carry in india
   

तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चुनाव अधिकारियों ने पंजाब के एक परिवार से 69,400 रुपये कैश बरामद किया है। मीडिया ने बताया कि परिवार यहाँ छुट्टी मनाने आया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखा जाता है। इसमें एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए हुए अधिकारियों से पैसे वापस करने की गुहार लगाती दिखाई देती है।

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रविवार को चुनाव अधिकारियों ने मॉडल आचार संहिता नियमों के तहत परिवार से नकदी बरामद की है। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित करके मॉडल आचार संहिता को लागू किया। आप भी सफर कर रहे हैं तो सावधान रहें।

चुनाव आचार संहिता में बहुत कुछ प्रतिबंधित है। आप निर्धारित सीमा से अधिक धन प्राप्त करने पर जेल भी जा सकते हैं। आप चुनाव आचार संहिता में कितना पैसा लेकर चल सकते हैं?

आप इतना कैश ले जा सकते हैं?

चुनाव आयोग ने कहा कि आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये तक की नकदी ले जा सकता है। चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं अगर आपके पास 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी है।

इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर चुनाव के दौरान शादी-विवाह का समय भी रहता है तो आप 50 हजार रुपये से अधिक का कैश अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं।

ये डॉक्यूमेंट होने जरूरी

यदि चुनाव के दौरान शादी का भी समय है और आप 50 हजार से अधिक की नकदी लेकर चल रहे हैं तो आपके पास कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसके लिए कुछ आवश्यक मापदंड हैं। आपके पास कम से कम तीन दस्तावेज होना चाहिए। आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए।

वहीं आपके पास पैसे होने का लेनदेन से संबंध का प्रमाण भी होना चाहिए। इसमें पैसे निकालने का सबूत होना चाहिए जैसे बैंक से निकासी की पर्ची या पत्र। ताकि पता चल सके कि धन कहां से आया है। साथ ही आप इस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं इसका सबूत होना चाहिए।

क्या जब्त पैसा वापस मिलेगा?

अगर आप जानते नहीं हैं और 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी लेकर चल रहे हैं कैश जब्त होने पर यह आपको वापस मिल सकता है। इसके लिए आपको धन से जुड़े दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता होगी।

इन दस्तावेजों का सत्यापन होने पर आपकी रकम वापस मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु में पर्यटक से जब्त 69,400 रुपये का कैश भी अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच के बाद वापस दिया गया है।