home page

इस जिले में प्रशासन ने लगाया इंटरनेट पर बैन, बाहर निकलने के अलावा इन कामों पर बैन

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने धारा 163 (पहले धारा 144 के रूप में जानी जाती थी) लागू की है.
 | 
इस जिले में प्रशासन ने लगाया इंटरनेट पर बैन
   

manipur internet ban: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने धारा 163 (पहले धारा 144 के रूप में जानी जाती थी) लागू की है. इस धारा के अंतर्गत, चार या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, हथियार ले जाना और अन्य कुछ गतिविधियाँ सख्ती से नियंत्रित की जाती हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. 

हमारा Whatsapp ग्रूप जॉइन करें Join Now

इंटरनेट सेवाओं पर रोक

 इस धारा के प्रयोग के साथ ही अफवाहों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया है. यह निर्णय संभावित उपद्रव को रोकने के लिए उठाया गया है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से गलत सूचना का प्रसार स्थिति को और बिगाड़ सकता है. 

नागरिकों से अपील और स्कूलों की बंदी 

प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इसके अलावा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है. यह उपाय छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए किया गया है. 

यह भी पढ़ें- 1 दिसंबर से आपके फोन में नहीं आएगा कोई ओटीपी, जाने क्या है पूरा मामला

प्रशासन की आगे की तैयारियां 

जिला प्रशासन ने स्थिति पर निरंतर नजर रखने और आवश्यक होने पर और अधिक कदम उठाने का आश्वासन दिया है. आगे भी सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.