इस राज्य में सरकार ने शराबियों की कर दी मौज, शराब की दुकानों पर होगा म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा
bar dancer: ओडिशा सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव किया है जिसमें लाइसेंसी शराब की दुकानों में संगीत प्रदर्शन (Music Performance) और ऑर्केस्ट्रा को अनुमति दी गई है लेकिन डांस प्रदर्शनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. यह नई नीति एक सितंबर से लागू होगी और इसका उद्देश्य शराब पीने की जगहों पर एक बढ़िया माहौल बनाए रखें.
‘ऑन शॉप’ के लिए नए नियम
नई नीति के अनुसार, जहां ग्राहक परिसर में ही बैठकर शराब पी सकते हैं वहां अब किसी भी प्रकार के डांस प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. यह निर्देश उन स्थानों के लिए है जिन्हें ऑन शॉप (On Shop) का लाइसेंस प्राप्त है. इस प्रकार की जगहों पर केवल संगीत और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जा सकता है बशर्ते उन्हें ओडिशा आबकारी नियम 2017 के तहत जरूरी अनुमति प्राप्त हो.
नई शराब दुकानों के लिए कड़े दिशानिर्देश
ओडिशा की आबकारी नीति (Excise Policy) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कोई नई भारतीय निर्मित विदेशी शराब की दुकानें (IMFL Off Shop) स्वीकृत नहीं की जाएंगी. इसका मतलब है कि नई दुकानें जहां केवल शराब खरीदी जा सकती है और बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होती, उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. हालांकि तीन सितारा या उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों और बीयर बार (Beer Bars) को बीयर बेचने की अनुमति दी जाएगी.
अवैध शराब व्यापार पर नकेल
नई नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अवैध शराब व्यापार को रोकना और शराब सेवन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है. इस नीति के तहत जिन 57 'ऑन शॉप' का नई तकनीक का उदय नहीं हुआ है उन्हें नवीनीकरण नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार यह राज्य में शराब की दुकानों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करेगी.