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Indian Railway: ट्रेन में गलती से आपका सामान छूट जाए तो कैसे मिलेगा वापस, बस टाइम रहते कर ले ये खास काम

भारतीय रेल यात्रा के दौरान अक्सर यात्री जल्दबाजी और ट्रेनों में होने वाली भीड़ के कारण अपना सामान छोड़ भूल जाते हैं। ऐसे में सामान के खो जाने के बाद यात्रियों को अक्सर यह डर सताता है कि अब वह सामान शायद ही...
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luggage lost in train
   

भारतीय रेल यात्रा के दौरान अक्सर यात्री जल्दबाजी और ट्रेनों में होने वाली भीड़ के कारण अपना सामान छोड़ भूल जाते हैं। ऐसे में सामान के खो जाने के बाद यात्रियों को अक्सर यह डर सताता है कि अब वह सामान शायद ही कभी वापस मिले।

अगर आपका सामान खो जाता है तो निराशा की बजाय तुरंत कार्रवाई करें और रेलवे की प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करें। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपका खोया हुआ सामान सुरक्षित रूप से आपके पास वापस आ सके।

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रेलवे द्वारा सामान वापसी की सुविधा

लेकिन अगर आप भी इस प्रकार की स्थिति में फंस जाएं, तो निराश होने की बजाय तुरंत कार्रवाई करें। भारतीय रेलवे खोए हुए सामान की वापसी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप अपने खोए हुए सामान को वापस पा सकते हैं।

खोए सामान की शिकायत कैसे करें?

यदि आपका सामान ट्रेन के अंदर छूट गया है या खो गया है, तो सबसे पहले आपको उस रेलवे स्टेशन पर जाना चाहिए जहां आप उतरे थे। वहां जाकर आपको रेल अधिकारियों और आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) को इसकी सूचना देनी होगी और आपको आरपीएफ में FIR दर्ज करवानी होगी।

सामान की खोज और वापसी

इसके बाद रेलवे और पुलिस आपकी बताई गई सीट और विवरण के आधार पर सामान की खोज करेगी। अगर आपका सामान मिल जाता है, तो इसे नजदीकी आरपीएफ थाने में जमा करवा दिया जाता है। कुछ मामलों में मिला हुआ सामान उसी थाने में वापस भेज दिया जाता है जहां FIR दर्ज की गई थी।

सामान मिल जाने की प्रक्रिया

सामान मिल जाने पर यात्री को सूचित किया जाता है और उनके दस्तावेज़ चेक किए जाते हैं। उसके बाद सामान यात्री को वापस कर दिया जाता है। हाल ही में रेलवे ने खोए हुए सामान के मिलने पर उसे यात्री के घर तक पहुंचाने की सुविधा भी शुरू की है।

खोया सामान मिलने के बाद की प्रक्रिया

खोया हुआ सामान सबसे पहले उस रेलवे स्टेशन पर जमा किया जाता है जहां वह मिला था। यदि सामान में कोई मूल्यवान चीज़ होती है, तो इसे 24 घंटे तक रेलवे स्टेशन के थाने में रखा जाता है।

24 घंटे के बाद यदि सामान के मालिक द्वारा क्लेम किया जाता है, तो जरूरी दस्तावेज़ दिखाने के बाद उसे सामान वापस कर दिया जाता है।