Indian Railway: स्टेशन पर उतरने से पहले चल पड़े ट्रेन तो नही लगेगा जुर्माना, बस झट से कर ले ये काम
ट्रेन से बहुत से लोग अपने निर्धारित स्थान पर नहीं उतर पाते। ऐसा नींद आने या ज्यादा भीड़ होने से हो सकता है। ऐसे में उन्हें मजबूरन अगले स् टेशन पर जाना पड़ता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर वे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी ट्रेन में सवार रहते हैं तो उन्हें बिना टिकट यात्री माना जाएगा? या फिर रेलवे उनकी कमजोरियों को देखते हुए उन्हें अगले स्टेशन तक मुफ्त में ले जाएगा?
यात्रा के दौरान, यदि आप ट्रेन में बिना टिकट या कम दूरी के टिकट के साथ यात्रा करते पाए जाते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। लेकिन रेलवे आपको ट्रेन में ही टीटीई से टिकट खरीदने के लिए छोटा सा जुर्माना भी देता है।
हां, याद रखने वाली बात यह है कि रिजर्व श्रेणी की टिकट सिर्फ तब उपलब्ध होगी जब कोई सीट नहीं होगी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियतों, मजबूरियों और आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखता है। यही कारण है कि रेल टिकटों को लेकर बनाए गए नियम भी काफी लचीले हैं।
ऐसे बढ़ाएं ट्रेन टिकट
यदि आपने पिछले स्टेशन तक का टिकट लिया है लेकिन आपको किसी कारण से आगे जाना है, तो आप अपनी टिकट बदल सकते हैं। यह करने के लिए आपको ट्रेन में टीटीई से मिलना होगा। उसे टिकट दिखाना चाहिए। साथ ही, आपको बताना होगा कि आपने पहले किस स्थान तक के लिए टिकट नहीं लिया था।
टीटीई आपसे कुछ अतिरिक्त शुल्क लेकर किसी भी जगह की यात्रा का टिकट बना देगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किराया स्थान से स्थान के आधार पर होगा; दूसरे शब्दों में, यह मूल स्टेशन से नए स्टेशन तक टिकट की कीमत के बराबर होगा।
किस श्रेणी का टिकट मिल सकता है?
अनारक्षित टिकटों के लिए टिकट एक्सटेंड सुविधा है। इसलिए आप जनरल टिकट को कभी भी बढ़ावा दे सकते हैं। जब बात रिजर्व टिकट की है, तो उन्हें तभी बढ़ाया जा सकता है जब जिस स्थान तक आप टिकट बढ़वाना चाहते हैं, उस स्थान पर सीट उपलब्ध हो।