ट्रेन छूट जाए तो उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में चढ़ सकते है या नही? जाने क्या कहता है नियम Indian Railway Rules

आरक्षित टिकट पर यात्रा के नियम
अगर आपके पास कन्फर्म या आरएसी टिकट है और आप अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं तो भारतीय रेलवे के अनुसार आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. इस स्थिति में नया टिकट खरीदना पड़ता है. अगर बिना वैध टिकट के यात्रा की जाती है तो इसे बेटिकट यात्रा माना जाएगा और इस पर जुर्माना लग सकता है.
ट्रेन छूटने पर रिफंड की प्रक्रिया
अगर आप अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं तो आपको रिफंड के लिए टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) दायर करना होगा. यह दावा ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर करना होता है. रिफंड की राशि टिकट और ट्रेन की श्रेणी पर निर्भर करती है, और इसमें कुछ कटौती की जाती है.
जब ट्रेन छूट जाए, तब क्या करें?
- नया टिकट खरीदें: ट्रेन छूट जाने पर यदि आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो नया टिकट खरीदना उत्तम विकल्प है.
- रिफंड के लिए टीडीआर दायर करें: यदि आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टीडीआर दायर करके रिफंड की मांग करें.
- सहायक स्टाफ से संपर्क करें: स्टेशन पर मौजूद रेलवे के सहायक स्टाफ से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान खोजें.
दूसरी ट्रेन से यात्रा के ऑप्शन
जनरल टिकट धारकों के लिए थोड़ी राहत है. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के. यह सुविधा सिर्फ जनरल टिकट के लिए है, आरक्षित टिकट के लिए नहीं.