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ट्रेन छूट जाए तो उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में चढ़ सकते है या नही? जाने क्या कहता है नियम Indian Railway Rules

भारतीय रेलवे जो कि देश की लाइफलाइन कही जाती है हर रोज लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य स्थलों तक पहुँचाती है.
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Indian Railway Rules
   
Indian Railway Rules भारतीय रेलवे जो कि देश की लाइफलाइन कही जाती है, हर रोज लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य स्थलों तक पहुँचाती है. हालांकि अक्सर यह समस्या आती है कि यात्री किसी कारणवश अपनी ट्रेन छोड़ बैठते हैं जिससे उनके यात्रा की योजना में बाधा आती है. विशेषकर जब टिकट कन्फर्म हो तब यह जानना जरूरी है कि क्या उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा संभव है या नहीं.

आरक्षित टिकट पर यात्रा के नियम

अगर आपके पास कन्फर्म या आरएसी टिकट है और आप अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं तो भारतीय रेलवे के अनुसार आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. इस स्थिति में नया टिकट खरीदना पड़ता है. अगर बिना वैध टिकट के यात्रा की जाती है तो इसे बेटिकट यात्रा माना जाएगा और इस पर जुर्माना लग सकता है.

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ट्रेन छूटने पर रिफंड की प्रक्रिया

अगर आप अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं तो आपको रिफंड के लिए टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) दायर करना होगा. यह दावा ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर करना होता है. रिफंड की राशि टिकट और ट्रेन की श्रेणी पर निर्भर करती है, और इसमें कुछ कटौती की जाती है.

जब ट्रेन छूट जाए, तब क्या करें?

  • नया टिकट खरीदें: ट्रेन छूट जाने पर यदि आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो नया टिकट खरीदना उत्तम विकल्प है.
  • रिफंड के लिए टीडीआर दायर करें: यदि आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टीडीआर दायर करके रिफंड की मांग करें.
  • सहायक स्टाफ से संपर्क करें: स्टेशन पर मौजूद रेलवे के सहायक स्टाफ से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान खोजें.

दूसरी ट्रेन से यात्रा के ऑप्शन

जनरल टिकट धारकों के लिए थोड़ी राहत है. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के. यह सुविधा सिर्फ जनरल टिकट के लिए है, आरक्षित टिकट के लिए नहीं.