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Indian Railways: ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर कितना लगेगा जुर्माना, जाने क्या कहता है रेलवे का नियम

भारतीय रेलवे जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाए हैं.
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Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम और व्यवस्थाएं बनाई हैं.

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ट्रेन में बिना टिकट यात्रा के नियम (Rules for Traveling without a Ticket in Train)

अगर कोई यात्री बिना टिकट के ट्रेन में पाया जाता है, तो उसे न केवल जुर्माना देना पड़ता है बल्कि उसे यात्रा के लिए उचित किराया भी चुकाना पड़ता है. जुर्माना 250 रुपये होता है और साथ ही उसे अपने गंतव्य तक का पूरा किराया भी देना होता है.

टिकटलेस यात्रा पर टीटीई की भूमिका (Role of TTE in Case of Ticketless Travel)

यदि ट्रेन में कोई सीट खाली होती है और यात्री बिना टिकट के पकड़ा जाता है, तो टीटीई उसे सीट दे सकता है और उसके लिए टिकट जारी कर सकता है. टीटीई के पास एक विशेष हैंडहेल्ड डिवाइस होती है जिससे वह मौके पर ही टिकट दे सकता है.

प्लेटफॉर्म टिकट और ट्रेन यात्रा (Platform Ticket and Train Journey)

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री प्लेटफॉर्म टिकट के साथ भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं लेकिन उन्हें ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद टीटीई से संपर्क कर अपना टिकट बनवाना होगा. प्लेटफॉर्म टिकट यह दर्शाता है कि यात्री किस स्टेशन से ट्रेन में चढ़े हैं.

डिजिटल बुकिंग और यूटीएस एप (Digital Booking and UTS App)

यूटीएस एप के माध्यम से यात्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं जिससे टिकट खरीदने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाती है. इस एप की सहायता से टिकट बुकिंग में आने वाली किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है.