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Indian Railway: ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो नुकसान की कौन करता है भरपाई, सबको पता होना चाहिए ये नियम

लोग अक्सर जब लंबी दूरी का सफर करते हैं। इसलिए वह ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। रेलवे लोगों को कई सुविधाएं देता है।
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लोग अक्सर जब लंबी दूरी का सफर करते हैं। इसलिए वह ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। रेलवे लोगों को कई सुविधाएं देता है। भारतीय रेलवे हर दिन 3 करोड़ यात्री ले जाता है। दुनिया में भारतीय रेलवे चौथी सबसे बड़ी है। रेलवे में सफर करने वालों की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। 

क्योंकि रेलवे ने अपनी सुविधाओं को और अधिक विकसित किया है। लेकिन रेलवे अभी भी कई मामलों में अधिक दुरुस्त होना चाहिए। मसलन चोरी लूटपाट के मामले रेलवे में कम नहीं हुए हैं। अगर आप रेलवे में सफर कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाए तो फिर या तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे या रेलवे आपको हर्जाना देगा। इस पर कंज्यूमर कोर्ट ने निर्णय लिया है। 

सामान चोरी हुआ तो रेलवे की होगी जिम्मेदारी

अगर आप आरक्षित ट्रेन डिब्बे में सफर कर रहे हैं। और कोई अपराधी आपके सामान चोरी कर रहा है। आपको नुकसान हो रहा है। ऐसे मौके पर रेलवे को यह काम करना होगा।  टीटीई और कोच अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि यात्री आरक्षण डिब्बे में कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामाजिक अपराधी प्रवेश न कर पाए। 

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यदि कोई शक करने वाला कोच में घुसकर सामान चोरी करता है तो रेलवे को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी नहीं होगी। और संबंधित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। रेलवे को ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों फैसलों में ऐसे मौकों को लेकर यात्री के पक्ष में फैसला दिया है।

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रेलवे को देना पड़ा कंपनसेशन

अगर आप ट्रेन के आरक्षित कोच में हैं। और कोई असामाजिक व्यक्ति आपके साथ जाकर चोरी करता है। तो रेलवे इसके लिए उत्तरदायी है। चंडीगढ़ के एक युवा के साथ पिछले साल ऐसा ही हुआ था। कंज्यूमर फोरम ने इसे लेकर रेलवे को आदेश दिया कि उस व्यक्ति की चोरी की गई रकम उसे रेलवे को वापस करना होगा और ₹50,000 का कंपनसेशन भी देना होगा।

कंज्यूमर फोरम ने निर्णय दिया कि "रिजर्व कोच में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश रोकना टीटीई और अटैंडेंट की जिम्मेदारी है। रेलवे जिम्मेदार है अगर उनकी लापरवाही से यात्री को नुकसान होता है।"