फैमिली आईडी में नई दुल्हन का नाम जुड़वाना हुआ बेहद आसान, पोर्टल पर आया मर्ज करने का ऑप्शन
आज के दौर में जहां हर छोटे से बड़े काम में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं सरकारी प्रक्रियाओं में भी सुधार आना अनिवार्य है। इसी दिशा में एक स्वागत योग्य कदम के रूप में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में नवविवाहित पत्नियों का नाम उनके पति के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है।
इस तरह के सरलीकरण और डिजिटलीकरण से न केवल सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आती है, बल्कि नागरिकों को भी उनके जीवन में व्यवहारिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसी पहलें निश्चित ही डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।
मर्ज विकल्प जोड़ा गया है
अब तक नवविवाहिता का नाम उसके पति के साथ परिवार पहचान पत्र में जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी। लेकिन नए नियम के अनुसार पोर्टल पर 'मर्ज' नामक एक नया विकल्प जोड़ा गया है। इस विकल्प के माध्यम से बिना मैरिज सर्टिफिकेट के ही पत्नी का नाम पति के साथ आसानी से जोड़ा जा सकेगा।
पहले की जटिलताएँ और नई सुविधा
पहले की प्रणाली में महिलाओं को अपने पति के साथ नाम जुड़वाने के लिए कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई मामलों में तो उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम ही दर्ज रह जाता था। इससे न केवल उन्हें लेकिन संबंधित सरकारी दफ्तरों में भी अतिरिक्त भागदौड़ और कागजी काम का बोझ बढ़ जाता था।
जिले में खुशी की लहर
इस नए विकल्प की शुरुआत से जिले के करीब ढाई हजार नवविवाहिताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें अपने मैरिज सर्टिफिकेट और अन्य कागजातों को तैयार करवाने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया में आसानी भी आएगी।
नागरिकों और संचालकों की प्रतिक्रिया
एक सीएससी सेंटर संचालक राजकुमार का कहना है कि परिवार पहचान पत्र में यह नई सुविधा एक बड़ा सुधार है। इससे नवविवाहिताओं को काफी सहूलियत मिलेगी और मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त होने से प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। वहीं सीएससी सेंटर के डीएम शिल्पा के अनुसार पीपीपी में लगातार बदलाव से नागरिकों को बड़ी सहूलियत मिल रही है।