जाने घर में कितना कैश रखने की है ताजा लिमिट, जाने क्या कहता है इनकम टैक्स का ताजा नियम
आप भी अपने घर में बहुत सारे पैसे रखने की आदत डाल सकते हैं। कुछ लोग घर पर नगद पैसा रखते हैं, लेकिन अगले दिन उसे बैंक में जमा कर देते हैं, जो फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ लोग काफी समय तक घर में कैश रखते हैं और फिर पकड़े जाते हैं।यदि आप भी घर में पैसे रखते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम आपको कैश रखने से जुड़े इनकम टैक्स के कुछ नियम बताने जा रहे हैं। इनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए।
छापे में घर से निकलता है करोड़ो कैश
आयकर विभाग पिछले कुछ महीनों से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए लोगों के घरों में पड़े कैश की जांच कर रहा है। यही कारण है कि आपको आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कैश की अधिकतम मात्रा का पता होना चाहिए। नेताओं और अधिकारियों के घर से हर दिन करोड़ों रुपये जमा होते हैं। यही कारण है कि आम लोगों को भी इस बारे में सावधान रहना चाहिए, ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बच सकें।
पकड़े जाने पर देना होगा इनकम का सबूत
आयकर विभाग आपके घर में कैश बरामद होने पर इसकी जांच करता है और आपसे आय का सबूत मांगता है। आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने सही ढंग से यह पैसा कमाया है। इनकम टैक्स भरने के विवरण भी होने चाहिए। ED और CBI जैसे बड़े जांच निकाय आप पर कार्रवाई करते हैं अगर आप स्रोत नहीं बताते हैं।
इतना लगेगा जुर्माना
अगर आपके घर से अधिक कैश पकड़ा जाता है तो आपको भी जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, इस मामले में आपको 137 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा अगर आप घर में पड़े कैश का स्रोत नहीं बता पाते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा का लेनदेन ना हो।
1 साल में 20 लाख रुपये जमा या निकासी के लिए आधार और PAN कार्ड देना जरूरी है।
एक बार में 50 हजार से ज्यादा पैसा जमा करने या निकालने पर PAN देना जरूरी है।
अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कोई व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा का भुगतान करता है तो उसकी जाँच हो सकती है।
आप 2 लाख रुपये से ज्यादा Cash में खरीदारी नहीं कर सकते है।
अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी 1 दिन में नहीं ले सकते है। इसे बैंक के माध्यम से करना होगा।
कैश में चंदा केवल 2000 रुपये तक देने की लिमिट है।
30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीद-बेच पर व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है।
बैंक से 2 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर TDS देना होगा।
कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20 हजार से ज्यादा का लोन नकदी में नहीं ले सकता है।