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Land Purchase Rule: इस राज्य में बाहर के करोड़पति लोग भी नही खरीद सकते एक इंच जमीन, असली वजह भी है बेहद खास

जीवन में हर व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है। कभी-कभी अपने गृहराज्य बनने के अलावा दूसरे राज्य का मौसम और माहौलआपको आकर्षित करता
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Land Purchase Rule
   

जीवन में हर व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है। कभी-कभी अपने गृहराज्य बनने के अलावा दूसरे राज्य का मौसम और माहौलआपको आकर्षित करता है।

और हम वहाँ घर या जमीन बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ स्थान हैं जहां जमीन खरीदना वर्जित है? आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किन-किन राज्यों में आप घर नहीं बना सकते हैं।

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हिमाचल

लगभग हर व्यक्ति पहाड़ी इलाकों में घूमने का सपना देखता है। क्योंकि पहाड़ों में मिलने वाली शांति और सुकून दूसरी किसी जगह नहीं मिलता है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भी हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं।

लेकिन यहां किसी को भी पहाड़ियों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। 1972 के भूमि कानून की धारा 118 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन को कोई गैर-कृषक या बाहरी निवासी नहीं खरीद सकता है।

नागालैंड

1963 में राज्य बनने के साथ ही, आर्टिकल 371 ए ने नागालैंड को विशेष अधिकार दिया, जिसके तहत किसी को भी वहाँ जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है।

सिक्किम

सिक्किम में जमीन खरीदने का अधिकार सिक्किम के नागरिकों को ही है। सिक्किम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए फ के तहत ये विशेष प्रावधान मिलता है.

उसके अनुसार बाहरी व्यक्तियों को जमीन या संपत्ति की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में भी केवल आदिवासी ही संपत्ति और भूमि खरीद सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश सबसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों में से एक है। यहां हर साल बहुत से लोग आते हैं। लेकिन इस स्थान पर संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। सरकारी अप्रूवल के बाद ही यहां जमीन को ट्रांसफर किया जाता है।

मिजोरम

मिजोरम में भी अनुच्छेद 371G के विशेष प्रावधान के अनुसार संपत्ति की ब्रिकी और खरीद पर प्रतिबंध है। यहां बसने का अधिकार केवल स्थानीय आदिवासियों को है।

असम

अनुच्छेद 371B के तहत बाहरी व्यक्तियों को असम में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है।

मणिपुर

मणिपुर में हर साल लोग घूमने आते है। लेकिन बाहरी लोगों को वहाँ जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 371B के तहत सिर्फ मणिपुर राज्य के नागरिक ही जमीन खरीद और बेच सकते हैं।

मेघालय

मेघालय प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। मेघालय में रहने और घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। लेकिन वहां पर भी संविधान के विशेष प्रावधानों के तहत बाहरी राज्यों के लोग जमीन खरीद नहीं सकते हैं।