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1 अप्रैल से यूपी में शराब पीने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब इन जगहों पर भी होगी शराब की बिक्री

जीवन की रफ्तार में छोटे-छोटे परिवर्तन कई बार बड़ी तस्वीर को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार 1 अप्रैल से कानपुर में शराब बिक्री से संबंधित कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जो न केवल विक्रेताओं बल्कि उपभोक्ताओं के....
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जीवन की रफ्तार में छोटे-छोटे परिवर्तन कई बार बड़ी तस्वीर को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार 1 अप्रैल से कानपुर में शराब बिक्री से संबंधित कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जो न केवल विक्रेताओं बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आइए इन परिवर्तनों पर एक नज़र डालते हैं।

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शराब बिक्री से संबंधित ये नए नियम और बदलाव कानपुर में न केवल विक्रेताओं के लिए बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी नए अवसर और सुविधाएँ प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ता संतुष्टि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कानपुर में शराब बिक्री के नए दायरे

एक बड़े बदलाव के रूप में मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी अब शराब बिक सकेगी। इसके लिए परिसरों में प्रीमियम रिटेल काउंटर खोले जाएंगे, जो पर्यटकों और यात्रियों के लिए एक नई सुविधा के रूप में सामने आएगा।

बीयर दुकानदारों के लिए नई सुविधाएं

नए नियमों के अनुसार बीयर दुकानदार अब 20 मीटर की परिधि में बीयर पिला सकेंगे और उन्हें 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें पांच हजार रुपये सालाना परमिट शुल्क चुकाना पड़ेगा। यह बीयर प्रेमियों के लिए एक सुखद समाचार है।

शराब के दामों में स्थिरता

अंग्रेजी, देसी और बीयर के दामों में 1 अप्रैल से कोई बदलाव नहीं होगा, सिवाय मैकडॉवल नंबर वन के। इससे उपभोक्ताओं को उनके पसंदीदा पेय की कीमतों में स्थिरता का आश्वासन मिलेगा।

अस्थायी लाइसेंस का विस्तार

अब घर या बाहर किसी भी आयोजन के लिए शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस 12 घंटे का मिलेगा, जो पहले केवल 6 घंटे का था। यह विशेष अवसरों पर लंबी पार्टियों के लिए एक सुखद समाचार है।

बार में शराब परोसने का समय विस्तार

बार में अब रात 2 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी, जो उपभोक्ताओं के लिए एक लंबे मनोरंजन का समय सुनिश्चित करेगा। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

  • नवीनीकरण दुकान के मालिक शुरुआती स्टॉक को स्टाम्प पर देकर उसमें नई स्लिप लगाकर बेचेंगे।
  • नई दुकानों में पुरानी मदिरा, बीयर, नही पाई जानी चाहिए
  • फुटकर, थोक दुकानदार वर्ष 2022-23 से पूर्व की निर्मित शराब नष्ट कराएंगे। इनका रोलओवर नहीं होगा (समुद्रपार आयातित शराब को छोड़), देशी शराब के थोक दुकानदार वर्ष 2023-24 का अवशेष स्टॉक नष्ट कराएंगे।
  • सभी दुकानों में कैमरे, डिस्प्ले, दुकानों के बोर्ड में कंपनी नहीं दुकानों का नाम लिखेंगे।

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