नई आबकारी नीति में शराब खरीदने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, एक व्यक्ति को मिलेगी सिर्फ एक बोत्तल
छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी विभाग ने शराब खरीदने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की केवल एक बोतल ही खरीद सकेगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य शराब और बियर के अवैध तरह से इकट्ठा करना और बिक्री पर नियंत्रण लगाना है।
शराब खरीदने के नए नियम
पहले जहां एक व्यक्ति एक बार में चार बोतल तक शराब खरीद सकता था, वहीं अब नए नियम के तहत केवल एक बोतल शराब या बियर ही खरीदी जा सकेगी। अगर ग्राहक को एक से अधिक बोतल खरीदनी है तो उसे या तो दूसरी दुकान पर जाना होगा या फिर एक-दो घंटे के बाद उसी दुकान में वापस आकर खरीदारी करनी होगी।
शराब की खरीदारी पर सब्सिडी
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि देशी शराब दुकानों में अद्धी और पौवा खरीदने वाले ग्राहकों को राहत प्रदान की गई है। एक व्यक्ति दुकान से एक बार में दो अद्धी या चार पौवा खरीद सकता है। इस नए नियम का उद्देश्य शराब के अवैध तरह से इकट्ठा करना और बिक्री पर अंकुश लगाना है।
ग्राहकों की चुनौतियां
नए नियम से जहां एक ओर शराब और बियर के अवैध संग्रहण और बिक्री पर नियंत्रण संभव होगा वहीं दूसरी ओर इससे शराब दुकानों में भीड़ और खरीदारों की परेशानी बढ़ सकती है। खासकर बियर के शौकीन लोगों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उन्हें एक से अधिक बोतल खरीदने के लिए बार-बार लाइन में लगना पड़ेगा।
बिक्री पर रोक
आबकारी विभाग के उपायुक्त विकास गोस्वामी के अनुसार नये नियम के तहत शराब की अवैध संग्रहण और बिक्री पर रोक लगेगी। इससे शराब के अवैध व्यापार पर नियंत्रण में मदद मिलेगी और समाज में शराब के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।