हेलमेट नही पहना तो हर घंटे कट सकता है चालान, नया ट्रैफिक नियम हुआ लागू
Traffic rules: टू-व्हीलर्स पर यात्रा करने वाले अधिकतर लोग अक्सर हेलमेट नहीं पहनते हैं जबकि यह ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है. महाराष्ट्र में इसे लेकर अब सख्ती बढ़ाई जा रही है, जहाँ हेलमेट न पहनने पर दोनों, चालक और पिलियन राइडर (Pillion Rider Helmet Rule), दोनों पर चालान कटेगा. इससे न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा बल्कि यह सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा.
नए चालान नियमों की जानकारी और असर
महाराष्ट्र यातायात पुलिस (Maharashtra Traffic Police) विभाग ने हेलमेट नहीं पहनने वाले दोनों चालक और पिलियन राइडर पर ₹1000 का चालान (Helmet Fine) लगाने का निर्णय लिया है. इस कदम से लोगों में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है.
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सड़क सुरक्षा और पिलियन राइडर्स की जोखिम
एक अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में जान गंवाने वालों में पीछे बैठने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक है. इसके मद्देनजर, नए नियमों का उद्देश्य हर सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य (Mandatory Helmet for All Riders) करना है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
जुर्माने के नियम
ई-चालान मशीनों का उपयोग करते हुए, अधिकारी अब बिना हेलमेट वाले चालकों और पिलियन राइडर्स पर तत्काल जुर्माना (Immediate Fines) लगा सकते हैं. यह नियम न सिर्फ वयस्कों बल्कि बच्चों पर भी लागू होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि हर कोई सुरक्षित रहे. एक बार जुर्माना भरने के बाद, चालान से 1 घंटे की अवधि के लिए राहत मिलती है, जिसके बाद फिर से उल्लंघन पर दोबारा जुर्माना लगाया जाएगा.