NHAI ने टोल टैक्स के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब इन लोगों को भी देना पड़ेगा टोल टैक्स
toll tax new rules: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में टोल बूथ पर वेटिंग टाइम से संबंधित तीन साल पुराने नियमों को वापस ले लिया है. मई 2021 में लागू किया गया यह नियम कहता था कि यदि किसी भी टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी तक वाहनों की कतार लग जाती है तो उन्हें बिना टोल दिए गुजरने की इजाजत होगी.
टोल बूथ पर फ्लो और वेटिंग टाइम का मुद्दा
NHAI ने यह नियम उन टोल बूथ के लिए बनाई थी जहां प्रोजेक्ट का काम चालू है और टोल प्लाजा के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना बाकी था. नए नियम के तहत टोल बूथ पर प्रति वाहनों का फ्लो 10 सेकेंड से कम होना चाहिए था.
नियम वापसी के पीछे के कारण
तीन साल बाद, NHAI ने इस नीति को वापस ले लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, इस नियम को लागू करने में आई दिक्कतों और नागरिकों की आलोचना के बाद इसे हटाया गया है. अब NHAI ने लंबी लाइनों को मैनेज करने के लिए लाइव फीड सिस्टम लागू किया है.
नई गाइडलाइन और उसका असर
NHAI की ओर से जारी हालिया गाइडलाइन में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर वेटिंग समय को लेकर लागू नियमों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है क्योंकि NH Fee Rules 2008 में इस तरह के छूट को लेकर कोई जिक्र नहीं है.
बिना टोल दिए जाने की अनुमति का प्रावधान
साल 2021 में पेश किए गए इस प्रावधान में कहा गया था कि टोल बूथों पर यह सुनिश्चित हो कि लोगों को टोल टैक्स पर पीक ऑवर में 10 सेकेंड से ज्यादा समय ना लगे. यदि किसी भी समय, किसी भी लेन में वाहनों की कतार टोल बूथ से 100 मीटर से अधिक हो जाती है तो उस लेन का बूम बैरियर हटा दिया जाएगा और गाड़ियों को बिना किसी टोल टैक्स दिए जाने की अनुमति दी जाएगी.
इस नियम के हटने का असर
इस नियम के हटने से NHAI के लिए यातायात प्रबंधन की नई चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन नए लाइव फीड सिस्टम के लागू होने से यातायात की निगरानी और प्रबंधन में सुधार होने की उम्मीद है.