रेस्टोरेंट्स में खाने के साथ ले सकेंगे शराब का मजा, सरकार ने नियमों में किया बदलाव
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक नया नियम पारित किया है, जिसके अंतर्गत अब रेस्टोरेंट्स को भी शराब परोसने का लाइसेंस दिया जा सकेगा. इस नई प्रणाली के तहत, जहां पहले केवल वे रेस्टोरेंट्स जिनमें ठहरने की सुविधा थी वहीं शराब परोस सकते थे, अब बिना आवास सुविधा वाले रेस्टोरेंट्स में भी यह संभव होगा. इस कदम से राज्य में पर्यटन और मनोरंजन के अवसरों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
शराब की बिक्री पर नई दरें
नए नियम के अनुसार रेस्टोरेंट्स में शराब की कीमतें आम बाजार दरों से 20 प्रतिशत अधिक होंगी. यह बढ़ोतरी शराब परोसने के लाइसेंस और अन्य रेग्युलेटरी शुल्कों को कवर करने के लिए की गई है. इससे राज्य की आय में इजाफा होगा और साथ ही साथ ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता की सेवाएं दी जा सकेंगी.
रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की व्यवस्था
जिन रेस्टोरेंट्स को शराब परोसने का लाइसेंस मिलेगा वहां शराब केवल बार रूम में ही परोसी जाएगी और वहां एक विशेष स्टॉक रूम की भी व्यवस्था होगी. इससे शराब परोसने की प्रक्रिया में नियमितता और व्यवस्था सुनिश्चित होगी और ग्राहकों को अच्छा अनुभव होगा.
यह भी पढ़ें- यूपी में शुरुआती ठंड ने लोगों की छुड़ाई कंपकपी, जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम UP IMD Report
शराब उठाने में कमी पर जुर्माना
नए नियम के मुताबिक अगर लाइसेंसधारक निर्धारित कोटा के अनुसार शराब नहीं उठाते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा. इसमें स्प्रिट और माल्ट मदिरा के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं जो कि वापसी योग्य नहीं होंगी. यह कदम लाइसेंस धारियों को अपनी जिम्मेदारियां समझने में मदद करेगा और साथ ही राज्य की आबकारी नीति को प्रभावी बनाएगा.