अब हेल्मेट पहने हुए लोगों को का भी चालान काट सकती है ट्रैफ़िक पुलिस, बस आप भी मत करना ये गलती
वाहन चालकों के लिए नई मुसीबत, अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चालान (Challan)। ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) उल्लंघन की सूची में अब सिर्फ हेलमेट न पहनना ही नहीं बल्कि हेलमेट को सही तरीके से न पहनना भी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) इस उल्लंघन के लिए 1000 से 2000 रुपए तक का चालान जारी कर रही है, जिससे वाहन चालकों में चिंता की लहर है।
हेलमेट पहनने की गलतियां और सही तरीका
अनेक वाहन चालक हेलमेट (Helmet) पहनते तो हैं, परंतु उसे पहनने में गलतियां कर बैठते हैं। हेलमेट पहनने के सही तरीके को जानना जरूरी है ताकि आप सुरक्षित रह सकें और चालान (Challan) से बच सकें। हेलमेट पहनते समय यह सुनिश्चित करें कि वह आपके सिर पर ठीक से फिट बैठे और स्ट्रैप (Strap) को अवश्य बांधें।
1998 मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन
भारत सरकार (Government of India) ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) में बदलाव करते हुए घोषित किया है कि टू-व्हीलर चलाने वालों को यदि हेलमेट ठीक से नहीं पहना गया हो, तो उन पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम सड़क सुरक्षा (Road Safety) को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए उठाया गया है।
ISI मार्क वाले हेलमेट का महत्व
यदि आपके हेलमेट पर BSI (Bureau of Indian Standards) या ISI मार्क (ISI Mark) नहीं है, तो आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ISI मार्क वाले हेलमेट का इस्तेमाल करना सुरक्षा मानकों (Safety Standards) को सुनिश्चित करता है। इसलिए, बाइक या स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना चाहिए।