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हरियाणा में साढ़े 3 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले बुजुर्गों को भी मिलेगी बुढ़ापा पेन्शन, सीएम खट्टर ने किया बड़ा ऐलान

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बुजुर्गों के बुढ़ापा पेंशन (Old Age Pension) कटने को लेकर विधानसभा में महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों की पेंशन नहीं कटेगी।
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old age pension rules
   

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बुजुर्गों के बुढ़ापा पेंशन (Old Age Pension) कटने को लेकर विधानसभा में महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों की पेंशन नहीं कटेगी। जिनकी सालाना आय (Annual Income) तीन लाख 50 हजार रुपये तक है। इससे अधिक आय वाले बुजुर्गों के पेंशन में कटौती की जा सकती है।

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इस नई गाइडलाइन से बुजुर्गों में बनी आशंकाएं (Doubts) दूर हो गई हैं। हरियाणा सरकार का यह कदम बुजुर्गों के हित में एक सकारात्मक पहल (Positive Initiative) है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ समाज में उनके योगदान को भी मान्यता देता है।

विपक्ष के आरोप और सरकार का जवाब

विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप कि दो लाख रुपये तक आय वाले बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, को सरकार ने गलत बताया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है।

जिनकी आय (Income) इस निर्धारित सीमा से अधिक है। इस नई पहल से सरकार ने पेंशन प्रणाली को और अधिक समावेशी (Inclusive) और उदार बनाने की कोशिश की है।

पेंशन पात्रता के लिए आय की सीमा में वृद्धि

सरकार विधिवत रूप से पेंशन की पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा (Income Limit) बढ़ाने जा रही है। वर्तमान में एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को ही पेंशन का लाभ मिलता है। इस लिमिट की बढ़ोतरी से अधिक बुजुर्ग पेंशन के लिए पात्र (Eligible) हो जाएंगे।

परिवार पहचान-पत्र से लिंक

पेंशन को परिवार पहचान-पत्र (Family ID) के साथ लिंक करने के निर्णय से सरकार को परिवारों की आय की सटीक जानकारी (Accurate Information) मिल रही है।

इससे जो बुजुर्ग साढ़े तीन लाख रुपये या इससे अधिक आय वाले हैं, उनकी पहचान सरलता से हो जाती है। सरकार ने परिवार पहचान पत्रों में संभावित गलतियों (Errors) को सुधारने का भी विकल्प दिया है।

विधानसभा में उठाए गए मुद्दे और सरकार की प्रतिक्रिया

कालका के कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा विधानसभा में पेंशन कटने का मुद्दा उठाने पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है।

जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। इस निर्णय से बुजुर्गों के लिए न्यायसंगत (Just) और उचित नीति की स्थापना होती है।