PM KISAN YOJANA: दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को 17वीं किस्त मिलेगी या नही, जल्दी से जान लीजिए पूरी डिटेल
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जो तीन किस्तों में विभाजित होती है।
प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना किसानों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
बल्कि उन्हें खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को खरीदने में भी मदद करती है। हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं जिससे इसके लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सकें।
योजना की 16वीं किस्त का वितरण
हाल ही में 28 फरवरी को सरकार ने इस योजना की 16वीं किस्त जारी की जिससे लाखों किसानों को वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ। इस कदम ने न केवल किसानों की खुशी बढ़ाई बल्कि उन्हें अपनी खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को खरीदने में भी सहायता की।
योजना की पात्रता का मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्य पात्रता मानदंड यह है कि किसान के नाम पर जमीन होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन किसानों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं या पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
योजना के दुरुपयोग पर सरकार की सख्ती
कई मामलों में यह पाया गया है कि कुछ किसान गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके चलते सरकार ने भूलेखों का सत्यापन और ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करने पर ही किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा।