हरियाणा में इन लोगों की पेन्शन काटने की चल रही है तैयारी, पहचान करके की जाएगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने अयोग्य और गलत लोगों की पेंशन काटने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने इसके लिए पांच विभागों को नोटिस भेजा है। दरअसल सरकार ने विभागों को आदेश दिया है कि अपात्रों को पात्र चुनने वाली समिति के सदस्यों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड़ ने यह जानकारी हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है।
उच्च न्यायालय को बताया गया कि 13,477 अयोग्य लोगों में से 2189 को बाद में पात्र पाया गया और 1254 मर गए और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चला। अब तक अपात्रों से 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये की वसूली 2022-23 में की गई है.
अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई
इस हलफनामे में कोर्ट को बताया गया कि 13,477 अपात्र, 17,094 अस्तित्वहीन और 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन बांटने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे अयोग्य लोगों के नाम की सिफारिश करने वाले जांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था। जिसके अनुरूप सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। पूरे हरियाणा में सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि दोषी जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इन विभागों को दिया गया आदेश
राज्य सरकार ने पंचायत एवं शहरी निकाय विभागों, विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभागों को समिति के सदस्यों को नामांकित करने का आदेश दिया है।