प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, जमीन की खरीद बेच पर लगेगा इतना टैक्स
Property Tax News: हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश किया है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किए गए हैं. पहले जहां इसकी दर 10% थी, अब इसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने प्रॉपर्टी और सोने पर इंडेक्सेशन के लाभ को समाप्त कर दिया है जिससे टैक्स की गणना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है.
इंडेक्सेशन का लाभ खत्म करने के फैसले से प्रॉपर्टी और सोने जैसी संपत्तियों पर टैक्स की दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है. यह बदलाव खासकर प्रॉपर्टी मार्केट में सक्रिय निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गया है (Impact on property investors). आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है कि प्रॉपर्टी की बिक्री पर LTCG टैक्स की गणना किस प्रकार से की जाएगी, जिससे निवेशकों में थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद जगी है (Clarification on property tax calculation).
आयकर विभाग का नया नियम
आयकर विभाग के अनुसार 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की खरीद मूल्य को मूल लागत माना जाएगा, जबकि 1 अप्रैल 2001 तक का उचित बाजार मूल्य वास्तविक लागत माना जाएगा (Special provision for properties bought before 2001). यह नियम उन निवेशकों के लिए कुछ सहायता प्रदान करता है जिन्होंने पुरानी संपत्तियों में निवेश किया है.
इंडेक्सेशन लाभ की समाप्ति
सरकार द्वारा इंडेक्सेशन के लाभ को समाप्त करने के निर्णय से महंगाई के असर को निकालते हुए पूंजीगत लाभ की गणना की जाएगी जिससे निवेशकों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं (Challenges for investors with removal of indexing benefits). इस बदलाव से प्रभावित निवेशकों के लिए संभावित रूप से अधिक टैक्स भुगतान की स्थिति बन सकती है.
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आयकर विभाग के अनुसार नई व्यवस्था
आयकर विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था में, 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा जबकि पुरानी संपत्तियों के मामले में उचित मूल्य को आधार बनाया जा सकता है (Expectations from new tax system). इससे निवेशकों को अपनी निवेश रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है.
उदाहरण द्वारा आयकर विभाग की जानकारी
आयकर विभाग ने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कैसे नए नियमों के अनुसार टैक्स की गणना की जाएगी. उदाहरण के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति 1990 में खरीदी गई प्रॉपर्टी को 2024 में बेचता है, तो उसे 2001 के उचित मार्केट वैल्यू के आधार पर टैक्स चुकाना होगा (Tax calculation example by IT Department). यह व्यवस्था निवेशकों को उनकी संपत्तियों के मूल्यांकन में स्पष्टता प्रदान करती है और भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है.