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Punjab News: हथियार रखने वालों के लिए सरकार के सख्त आदेश जारी, जान लो ताजा अपडेट

पंजाब सरकार ने नगर परिषद चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव संहिता को लागू कर दिया है. इसके तहत अलग-अलग सुरक्षा उपायों और प्रावधानों को सख्ती से पालन किया जाएगा.
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Arms License Holder
   

Punjab News: पंजाब सरकार ने नगर परिषद चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव संहिता को लागू कर दिया है. इसके तहत अलग-अलग सुरक्षा उपायों और प्रावधानों को सख्ती से पालन किया जाएगा. इस दौरान डी.एस.पी. फिल्लौर, सरवन सिंह बल्ल ने असला धारकों से अपील की है कि वे अपने हथियार तुरंत पुलिस स्टेशन में जमा कराएं. ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था को रोका जा सके.

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नगर परिषद चुनावों की तारीख और प्रक्रिया 

21 दिसंबर को पंजाब के 5 नगर निगमों और 43 नगर परिषदों में चुनाव होंगे. यह चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और वोटिंग (voting process) ई.वी.एम. मशीनों के माध्यम से की जाएगी. इस दिन वोटर्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा दी जाएगी.

मुख्य नगर निगमों में चुनाव

पंजाब के प्रमुख शहरों फगवाड़ा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला में निगम चुनाव होंगे. इन चुनावों में कुल 37 लाख 32 हजार मतदाता (voter turnout) अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह चुनाव न केवल नगर निगम क्षेत्रों में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव डालेंगे.

चुनावी सुरक्षा और अनुशासन

चुनावी संहिता के तहत सभी असला धारकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने असले पुलिस स्टेशन में जमा करें. यदि कोई असला धारक इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई (legal actions) की जाएगी. इससे चुनाव के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.