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Railway Sleeper Class Ticket: स्लीपर टिकट लेकर AC कोच में सफर करते पकड़े जाए तो क्या होगा? जाने क्या कहता है रेल्वे का ये खास नियम

भारतीय रेलवे (Indian Railways) देश के सबसे बड़े परिवहन साधनों में से एक है, जहाँ हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। इस विशाल नेटवर्क में यात्रा करते समय टिकट (Ticket) का होना बेहद जरूरी है।
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Travelling without a ticket
   

भारतीय रेलवे (Indian Railways) देश के सबसे बड़े परिवहन साधनों में से एक है, जहाँ हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। इस विशाल नेटवर्क में यात्रा करते समय टिकट (Ticket) का होना बेहद जरूरी है। टिकट न होने पर रेलवे द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई (Action) की जा सकती है।

जिससे यात्री को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है बल्कि उन्हें अन्य प्रकार की सजा भी हो सकती है। भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय नियमों का पालन करना और टिकट के साथ यात्रा करना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आप जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।

बल्कि आपकी यात्रा भी सुखद और सुरक्षित (Safe and Pleasant Journey) रहेगी। अतः यात्रा से पहले अपने टिकट और आवश्यक दस्तावेजों की जाँच कर लेना चाहिए, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा का आनंद ले सकें।

बिना टिकट यात्रा पर रेलवे की कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के ट्रेन से यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे के नियमों (Rules) के अनुसार, उसे छह महीने तक की जेल (Jail) या 1000 रुपये तक का जुर्माना (Fine) भरना पड़ सकता है। जुर्माने की न्यूनतम राशि 250 रुपये होती है, जिसमें यात्रा की गई दूरी के टिकट की कीमत भी शामिल होती है।

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वर्ग बदलकर यात्रा करने पर नियम

कई बार यात्री स्लीपर कोच (Sleeper Coach) का टिकट लेने के बाद एसी कोच (AC Coach) में यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर उन्हें दोनों वर्गों के किराए के बीच के अंतर की राशि भरनी पड़ती है। इसके अलावा, टीटीई (TTE) द्वारा अतिरिक्त दंड शुल्क भी लगाया जा सकता है।

ऑनलाइन टिकट और आईडी प्रमाण

आजकल अधिकांश यात्री ऑनलाइन टिकट (Online Ticket) बुक करवाना पसंद करते हैं। ऐसे में यात्रा के समय आईडी प्रूफ (ID Proof) साथ रखना अनिवार्य होता है। अगर यात्री के पास वैध आईडी नहीं होती, तो टीटीई उन्हें बिना टिकट के यात्रा करने के रूप में मान सकता है और उचित जुर्माना लगा सकता है।

शराब पीकर यात्रा करने की सजा

रेलवे नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब पीकर (Drinking Alcohol) सफर करता है, तो उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा। इसके अलावा, उस पर 500 रुपए का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। विशेषकर युवा यात्रियों को चाहिए कि वे बिना टिकट के यात्रा न करें, क्योंकि इससे उन्हें 250 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।