Rajasthan Excise policy: नई आबकारी नीति हुई जारी अब इस टाइम तक खुलेगी शराब की दुकानें, लाइसेन्स का एडवांस में रिन्यू करवाने पर मिलेगी स्पेशल छूट
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी नई आबकारी नीति (Excise Policy) का ऐलान किया है। इस नवीनीकृत नीति के तहत, मदिरा दुकानों (Liquor Shops) के नवीनीकरण और उनके संचालन में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।
वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा जारी इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि (Revenue Increase) करना और मदिरा विक्रेताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। राजस्थान की नई आबकारी नीति राज्य में मदिरा व्यापार (Liquor Trade) के नियमन और संचालन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास करती है।
इस नीति के जरिए राजस्व वृद्धि, विभागीय सुधार, और उपभोक्ता सुविधाओं (Consumer Convenience) में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। नई नीति से न केवल आबकारी विभाग को लाभ पहुंचेगा, बल्कि यह राजस्थान में मदिरा व्यापार के स्वस्थ और नियंत्रित संचालन (Healthy and Regulated Operation) को भी सुनिश्चित करेगा।
मदिरा दुकानों के लिए नई व्यवस्था
भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) ने आबकारी नीति में ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया (Online Auction Process) को जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे मौजूदा दुकानों की लोकेशन स्वीकृति आसानी से हो सकेगी और नई दुकानें भी खुल सकेंगी।
इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू राजस्व वृद्धि (Revenue Growth) है, जिससे आबकारी विभाग (Excise Department) को सीधा लाभ पहुंचेगा।
पुराने प्रावधानों को बरकरार रखना
नई नीति में महत्वपूर्ण यह है कि पुराने प्रावधानों (Old Provisions) को बरकरार रखा गया है। शराब की दुकानों का रिन्यूअल (Renewal) 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा, और नए आवेदनों के लिए लॉटरी सिस्टम (Lottery System) नहीं होगी।
दुकानों की संख्या स्थिर रहेगी, और सालाना गारंटी राशि (Annual Guarantee Amount) में 10% वृद्धि की गई है। दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 10 से शाम 8 बजे तक निर्धारित किया गया है।
विभागीय सुधार और नवीनीकरण
इससे पहले, गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने आबकारी नीति में एसी मॉडल शॉप्स (AC Model Shops) और एयरपोर्ट पर दुकानें खोलने की अनुमति जैसे सुधारात्मक कदम उठाए थे।
नई नीति में भी इसी प्रकार के सुधारों और नवीनीकरणों (Reforms and Innovations) को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें नशे के खिलाफ जागरुकता (Awareness Against Addiction) और प्रचार प्रसार के प्रावधान शामिल हैं।