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RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों को पैसे निकलवाने के लिए रख दी लिमिट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर कठोर कार्रवाई की घोषणा की है। एक बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद दूसरे बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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Reserve Bank of India
   

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर कठोर कार्रवाई की घोषणा की है। एक बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद दूसरे बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला बैंक द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई) है, जबकि दूसरा- अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक है।

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आरबीआई ने मुंबई स्थित 'द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सोमवार को केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक में पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं।

हालाँकि, अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ग्राहक को केवल 50,000 रुपये तक निकासी की अनुमति दी है। 

क्या है डिटेल 

रिजर्व बैंक ने द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग सेवाओं (जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना) से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

सिर्फ 50,000 रुपये निकालने की अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही अपने नियमों को लागू कर दिया. यह निर्णय अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित था। ये छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति के कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने ऋण को नवीनीकरण कर सकता है।

इसके अलावा, उसे नई जमा राशि स्वीकार करने और कोई निवेश करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। आरबीआई ने कहा, "एक जमाकर्ता को बैंक के भीतर अपनी कुल जमा में से 50,000 रुपये से अधिक राशि की निकासी की मंजूरी नहीं होगी।"

ग्राहकों का क्या होगा

केंद्रीय बैंक ने बताया कि इस बैंक के खाताधारक को पांच लाख रुपये तक की जमा पर जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से लाभ मिलेगा। ग्राहक इस संदर्भ में अधिक विवरण के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स के खिलाफ उसके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस निरस्तीकरण नहीं मानना चाहिए। उसने कहा कि बैंक की वित्तीय हालत सुधरने तक इन नियंत्रणों को लागू रखेगा।