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Dhara 144: यूपी के इस शहर में अगले 54 दिनों के लिए धारा 144 हुई लागू, इन कामों पर रहेगी प्रशासन की निगाहें

कानपुर शहर (Kanpur City) में एक फरवरी 2024 से 25 मार्च 2024 तक, कुल 54 दिनों के लिए धारा 144 लागू किया गया है। इस आदेश को ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी (Joint CP Anand Prakash Tiwari) ने जारी किया है।
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UP Section 144 Rules
   

कानपुर शहर (Kanpur City) में एक फरवरी 2024 से 25 मार्च 2024 तक, कुल 54 दिनों के लिए धारा 144 (Section 144) लागू किया गया है। इस आदेश को ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी (Joint CP Anand Prakash Tiwari) ने जारी किया है।

इस दौरान, शहर में होटल, हॉस्टल, धर्मशालाओं (Hotels, Hostels, Dharamshalas), धार्मिक आयोजनों (Religious Events) और सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रचार-प्रसार को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

निवासी सत्यापन की प्रक्रिया

इस आदेश के अनुसार, सभी होटल, हॉस्टल, और धर्मशालाओं के मालिकों को उनके यहाँ रहने वाले किराएदारों (Tenants) का सत्यापन (Verification) संबंधित थाने में करवाना होगा।

इसके अलावा, मकान और दुकान के मालिकों को भी अपने किराएदारों और कामगारों (Workers) की जानकारी थाने में देनी होगी। यह कदम सुरक्षा (Security) को पुख्ता करने के लिए उठाया गया है।

आईडी प्रूफ जमा करने की अनिवार्यता

सभी छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं, मकान और दुकान के किराएदारों, घरेलू व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कामगारों, भवन निर्माण में लगे मजदूरों, स्पा सेंटर्स (Spa Centers), मसाज सेंटर्स (Massage Centers), ब्यूटी पार्लर्स (Beauty Parlours) पर काम करने वालों को अपने आईडी प्रूफ (ID Proof) थाने में जमा कराने होंगे। यह व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए की गई है।

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ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण

धारा 144 के अंतर्गत, ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लाउड स्पीकर (Loudspeakers) की ध्वनि की तीव्रता पर नियंत्रण रखा जाएगा, और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

पुलिस गस्त और सोशल मीडिया पर निगरानी

धारा 144 लागू होने के बाद, पुलिस बल (Police Force) द्वारा पैदल गस्त बढ़ाई जा रही है ताकि सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। किसी भी उत्तेजक भाषण (Provocative Speech) या पोस्ट के लिए सोशल मीडिया के एडमिन (Admins) उत्तरदायी होंगे।